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मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अभियान एक नवंबर से
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिले के साढौरा, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर विधानसभा क्षेत्र में पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने के लिए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन एक नवंबर को किया जाएगा। दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि एक नवंबर से 30 नवंबर तक है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता के मुताबिक विशेष ड्राइव की तिथियां 13,14 नवंबर और 27, 28 नवंबर हैं। दावे व आपत्तियों का निपटारा 20 दिसंबर तक किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन एक नवंबर को होने के बाद 30 नवंबर 2021 तक मतदाता सूची आम जनता के निशुल्क निरीक्षण के लिए संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के उद्देश्य से बीएलओ की नियुक्तियां की गई हैं, जो विशेष अभियान की तिथियों को अपने-अपने मतदात केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम अथवा फोटोग्राफ मतदाता सूची में गलत है तो उसे ठीक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उससे नए वोट के लिए फार्म नंबर-6 भरवाया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2022 को जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी है और मतदाता बनने का पात्र है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए अपना दावा फार्म पर फोटो लगाकर अपने दस्तावेजों सहित 30 नवंबर तक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में दे सकता है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए आपत्तियां फार्म नंबर-7 और शुद्धियों के लिए आवेदन फार्म नंबर 8 पर दिए जा सकते हैं। फार्म 8 ए उस अवस्था में भरा जाना है, जब वह उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना आवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल लेता है। दावे व आपत्तियों के फार्म बीएलओ से नि:ाुल्क प्रात किए जा सकते हैं। गलत सूचना देना व घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसके लिए सजा का प्रावधान है।
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यमुनानगर। जिले के साढौरा, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर विधानसभा क्षेत्र में पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने के लिए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन एक नवंबर को किया जाएगा। दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि एक नवंबर से 30 नवंबर तक है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता के मुताबिक विशेष ड्राइव की तिथियां 13,14 नवंबर और 27, 28 नवंबर हैं। दावे व आपत्तियों का निपटारा 20 दिसंबर तक किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन एक नवंबर को होने के बाद 30 नवंबर 2021 तक मतदाता सूची आम जनता के निशुल्क निरीक्षण के लिए संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास उपलब्ध रहेंगी।
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उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के उद्देश्य से बीएलओ की नियुक्तियां की गई हैं, जो विशेष अभियान की तिथियों को अपने-अपने मतदात केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम अथवा फोटोग्राफ मतदाता सूची में गलत है तो उसे ठीक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उससे नए वोट के लिए फार्म नंबर-6 भरवाया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2022 को जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी है और मतदाता बनने का पात्र है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए अपना दावा फार्म पर फोटो लगाकर अपने दस्तावेजों सहित 30 नवंबर तक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में दे सकता है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए आपत्तियां फार्म नंबर-7 और शुद्धियों के लिए आवेदन फार्म नंबर 8 पर दिए जा सकते हैं। फार्म 8 ए उस अवस्था में भरा जाना है, जब वह उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना आवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल लेता है। दावे व आपत्तियों के फार्म बीएलओ से नि:ाुल्क प्रात किए जा सकते हैं। गलत सूचना देना व घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसके लिए सजा का प्रावधान है।