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Yamuna Nagar News: बाइक और पर्स छीनने वाला दोषी करार, 10 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Sep 2023 01:45 AM IST
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Bike and purse snatcher found guilty, sentenced to 10 years
सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने बाइक और पर्स छीनने के मामले में कांसापुर निवासी महावीर उर्फ वीरू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं छीना गया सामान खरीदने के आरोप में दोषी मिले शिवपुरी ए निवासी अभिषेक उर्फ ईशू को दो साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें अग्रसेन कॉलोनी निवासी राकेश कुमार ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि आठ सितंबर 2021 को वह रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से अपनी बाइक पर जा रहा था। वहां पर दो लोग आए और उससे मोबाइल व उसका पर्स छीन ले गए। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो कांसापुर निवासी महावीर उर्फ वीरू और शिवपुरी ए निवासी अभिषेक उर्फ ईशू को गिरफ्तार किया था।
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