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Yamuna Nagar News: निशानदेही व कोर्ट के आदेश के बिना पोल लगाने का आरोप
Thu, 09 Apr 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 09 Apr 2026 02:51 AM IST
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व्यासपुर। खंड व्यासपुर के गांव भीलछप्पर में पंचायत द्वारा जमीन पर पोल और कांटेदार तार लगाने के मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गांव के किसान कृष्ण सैनी ने आरोप लगाया कि पंचायत बिना किसी कोर्ट के आदेश और बिना निशानदेही करवाए उसकी जमीन के साथ लगती कब्जे वाली जमीन पर जबरन पोल लगाने पहुंच गई।
किसान ने मौके पर ही सरपंच से कोर्ट के आदेश दिखाने की मांग की और आदेश न होने के कारण पोल व कांटेदार तार लगाने विरोध किया। मामले में सरपंच संजीव शास्त्री ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने डायरेक्टर हाउस में एक शिकायत दी थी की कृष्ण कुमार ने गांव की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ हैं। बीडीपीओ के माध्यम से पंचायत ने कब्जाधारी को दो बार कानूनी तौर पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया परंतु खंड कार्यालय में अपना पक्ष नही रखा।
सरपंच ने कहा कि बीडीपीओ के निर्देश पर पंचायत सदस्य जमीन पर पोल और कांटेदार तार लगाने गई थी। मौके पर पहुंचे कब्जाधारी को तीसरी बार खंड कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया हैं। संवाद
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किसान ने मौके पर ही सरपंच से कोर्ट के आदेश दिखाने की मांग की और आदेश न होने के कारण पोल व कांटेदार तार लगाने विरोध किया। मामले में सरपंच संजीव शास्त्री ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने डायरेक्टर हाउस में एक शिकायत दी थी की कृष्ण कुमार ने गांव की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ हैं। बीडीपीओ के माध्यम से पंचायत ने कब्जाधारी को दो बार कानूनी तौर पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया परंतु खंड कार्यालय में अपना पक्ष नही रखा।
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सरपंच ने कहा कि बीडीपीओ के निर्देश पर पंचायत सदस्य जमीन पर पोल और कांटेदार तार लगाने गई थी। मौके पर पहुंचे कब्जाधारी को तीसरी बार खंड कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया हैं। संवाद
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