{"_id":"6873fe7e05332500ee094374","slug":"26220-cases-settled-in-national-lok-adalat-yamuna-nagar-news-c-246-1-sknl1023-140740-2025-07-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yamuna Nagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 26,220 मुकदमे निपटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Yamuna Nagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 26,220 मुकदमे निपटे
Mon, 14 Jul 2025 12:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Mon, 14 Jul 2025 12:14 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। न्यायिक परिसर जगाधरी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें छह बेचों में 26 हजार 220 केसों का निपटान किया गया। मुआवजे के रूप में दो करोड़ 45 लाख 12406 रुपये की राशि दी गई।
लोक अदालत में फैमिली कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश जगजीत सिंह, एडीजे यशविंद्र पाल सिंह, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट इंदू बाला, सिविल जज रिषभ अग्रवाल, हरलीन कौर व करणवीर सिंह ने मामले सुने और उनका निपटान किया। डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी सचिव व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुमित्रा कादियान ने बताया कि लोक अदालतें शीघ्र, सरल व संतोषजनक न्याय का सबसे बेहतर माध्यम हैं।
इससे न केवल केसों में शामिल दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है बल्कि आपसी सहमति से मामलों का निपटान होने से संबंधों में मधुरता आती है। लोगों को लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ हासिल करना चाहिए। लोक अदालतों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर पर 01732-220840 पर भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यमुनानगर। न्यायिक परिसर जगाधरी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें छह बेचों में 26 हजार 220 केसों का निपटान किया गया। मुआवजे के रूप में दो करोड़ 45 लाख 12406 रुपये की राशि दी गई।
लोक अदालत में फैमिली कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश जगजीत सिंह, एडीजे यशविंद्र पाल सिंह, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट इंदू बाला, सिविल जज रिषभ अग्रवाल, हरलीन कौर व करणवीर सिंह ने मामले सुने और उनका निपटान किया। डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी सचिव व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुमित्रा कादियान ने बताया कि लोक अदालतें शीघ्र, सरल व संतोषजनक न्याय का सबसे बेहतर माध्यम हैं।
विज्ञापन
इससे न केवल केसों में शामिल दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है बल्कि आपसी सहमति से मामलों का निपटान होने से संबंधों में मधुरता आती है। लोगों को लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ हासिल करना चाहिए। लोक अदालतों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर पर 01732-220840 पर भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।
विज्ञापन