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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 02:06 AM IST
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20 years in prison for raping minor
जगाधरी। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को कैफे ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले युवक जगाधरी के भारत सेवक नगर निवासी वरुण पंडित को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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जगाधरी की एक कॉलोनी निवासी महिला ने 18 मार्च 2021 को महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी शाम चार बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। कुछ देर बाद उसके किसी परिचित का फोन आया कि उसकी बेटी रो रही है। जब वह मौके पर पहुंची तो उसकी बेटी रो रही थी और काफी डरी सहमी हुई थी। पूछने पर बेटी ने बताया कि भारत सेवक नगर निवासी वरुण पंडित उसे जबरदस्ती मॉडल टाउन के एक कैफे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा। वरुण पहले भी उसकी बेटी का पीछा करता था और उसके साथ छेड़खानी करता था। इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, 365, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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