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Yamuna Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 02:39 AM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। नाबालिग को शादी का झांसा देकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
फरवरी 2022 को सहारनपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह यमुनानगर के एक गांव में किराए के मकान में रहता है। उसकी 17 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ की और पीड़ित युवती को सहारनपुर के एक गांव से बरामद कर लिया था। मेडिकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इसी मामले में आरोपी युवक को सजा सुनाई है।
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पर्स छीनने के दो दोषियों को छह महीने की कैद
यमुनानगर। सड़क पर पैदल जा रही महिला का पर्स छीनने के दो दोषियों जम्मू कॉलोनी निवासी बक्शीश और हरदेव सिंह को जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह महीने कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित महिला कालका काॅलोनी, जगाधरी वर्कशाप निवासी सिमरन ने 13 जुलाई 2023 को शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह रात करीब 9 बजे ज्योति होटल के सामने ऑटो से उतरकर पैदल जा रही थी। तभी विपरीत दिशा से मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए और पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से पर्स छीन लिया और दोनों फरार हो गए। पर्स में चार हजार रुपए, चांदी के जेवर और एटीएम कार्ड था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बक्शीश और हरदेव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के पास से सिमरन से छीना गया पर्स और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। कोर्ट ने इसी मामले में दोषियों को सजा सुनाई है।
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