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Yamuna Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
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यमुनानगर। नाबालिग को गलत नीयत से घर से भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी लाडवा निवासी अमन कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। 04 अप्रैल 2023 को थाना जठलाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वे प्लाइवुड फैक्ट्री में मजदूरी करता है। उसकी साढे़ 17 साल की बेटी को लाडवा थाना क्षेत्र निवासी अमन कुमार शादी का झांसा देकर घर से भगाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की और नाबालिग लड़की और आरोपी को अंबाला के कालाअम्ब से बरामद कर लिया था।
लड़की का मेडिकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी अमन कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
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जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। 04 अप्रैल 2023 को थाना जठलाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वे प्लाइवुड फैक्ट्री में मजदूरी करता है। उसकी साढे़ 17 साल की बेटी को लाडवा थाना क्षेत्र निवासी अमन कुमार शादी का झांसा देकर घर से भगाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की और नाबालिग लड़की और आरोपी को अंबाला के कालाअम्ब से बरामद कर लिया था।
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लड़की का मेडिकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी अमन कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
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