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जान जोखिम में डालकर कर रहे रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे यात्री
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जान जोखिम में डालकर यात्री कर रहे रेलवे लाइन क्रॉस
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। यमुनानगर-जगाधरी रेलवे स्टेशन पर यात्री फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करने की बजाय अपनी जान जोखिम में डाल कर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। उन्हें न सजा का खौफ है और न जान की परवाह। आरपीएफ की टीम अवैध रूप से लाइन क्रॉस करने वालों की धरपकड़ तो करती है। इसके बावजूद लोग नहीं मानते और सरेआम धारा 147 टूटती नजर आती है। रेलवे पुलिस के अनुसार एक महीने में 10 से 15 लोगों को रेलवे नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया गया।
दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए बनाए गए दो फुट ब्रिज
यमुनानगर-जगाधरी रेलवे स्टेशन पर दो फुट ब्रिज बनाए हुए हैं, ताकि यात्री दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए इनका प्रयोग कर सकें। लेकिन अधिकतर यात्री इनके ऊपर से जाने की बजाय शॉर्टकट का रास्ता चुन रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आने की संभावना बनी रहती है। हैरत की बात है प्लेटफार्म नंबर एक पर ही आरपीएफ पोस्ट है। जिनके सामने ही यात्री नियमों की उल्लंघना करते हैं।
क्या है सजा का प्रावधान
रेलवे ट्रैक पार करने पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, इस जुर्म में संबंधित व्यक्ति को छह महीने की सजा और एक हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान भी है। रेलवे ट्रैक पार न करने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इतना ही नहीं, रेलवे की ओर से रोजाना ट्रैक पार न करने की अनाउंसमेंट भी की जाती है। इसके अलावा स्टेशनों पर होर्डिंग्स लगा कर यात्रियों को जागरूक किया जाता है।
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रेलवे लाइन क्रॉस करना रेलवे एक्ट को तोड़ना है। यदि कोई यात्री रेलवे लाइन क्रॉस करता है तो चालान किया जाता है। इस जुर्म में संबंधित व्यक्ति को छह माह की सजा या फिर हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान भी है।
-रमेश कुमार, इंचार्ज, आरपीएफ।
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अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। यमुनानगर-जगाधरी रेलवे स्टेशन पर यात्री फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करने की बजाय अपनी जान जोखिम में डाल कर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। उन्हें न सजा का खौफ है और न जान की परवाह। आरपीएफ की टीम अवैध रूप से लाइन क्रॉस करने वालों की धरपकड़ तो करती है। इसके बावजूद लोग नहीं मानते और सरेआम धारा 147 टूटती नजर आती है। रेलवे पुलिस के अनुसार एक महीने में 10 से 15 लोगों को रेलवे नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया गया।
दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए बनाए गए दो फुट ब्रिज
यमुनानगर-जगाधरी रेलवे स्टेशन पर दो फुट ब्रिज बनाए हुए हैं, ताकि यात्री दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए इनका प्रयोग कर सकें। लेकिन अधिकतर यात्री इनके ऊपर से जाने की बजाय शॉर्टकट का रास्ता चुन रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आने की संभावना बनी रहती है। हैरत की बात है प्लेटफार्म नंबर एक पर ही आरपीएफ पोस्ट है। जिनके सामने ही यात्री नियमों की उल्लंघना करते हैं।
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क्या है सजा का प्रावधान
रेलवे ट्रैक पार करने पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, इस जुर्म में संबंधित व्यक्ति को छह महीने की सजा और एक हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान भी है। रेलवे ट्रैक पार न करने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इतना ही नहीं, रेलवे की ओर से रोजाना ट्रैक पार न करने की अनाउंसमेंट भी की जाती है। इसके अलावा स्टेशनों पर होर्डिंग्स लगा कर यात्रियों को जागरूक किया जाता है।
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रेलवे लाइन क्रॉस करना रेलवे एक्ट को तोड़ना है। यदि कोई यात्री रेलवे लाइन क्रॉस करता है तो चालान किया जाता है। इस जुर्म में संबंधित व्यक्ति को छह माह की सजा या फिर हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान भी है।
-रमेश कुमार, इंचार्ज, आरपीएफ।