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नामांकन प्रक्रिया आज से, आवेदन फार्म भरते समय बरतें सावधानी

Sat, 01 Dec 2018 12:40 AM IST
Updated Sat, 01 Dec 2018 12:40 AM IST
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नामांकन प्रक्रिया आज से, आवेदन फार्म भरते समय बरतें सावधानी
नामांकन प्रक्रिया आज से, आवेदन फार्म भरते समय बरतें सावधानी
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यमुनानगर। नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा आवेदन फार्म जारी किए जा चुके हैं। आवेदन फार्म में विभिन्न शर्तों के साथ घर में शौचालय होने की शर्त भी है। इसके लिए विशेष रूप से शपथ पत्र देना होना। उसके बाद ही उसका आवेदन फार्म जमा हो सकता है। प्रत्याशी आवेदन फार्म संबंधी एआरओ कार्यालय या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ले सकते हैं।
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आवेदन के लिए ये जरूरी
आवेदनकर्ता का पूरा पता
वार्ड संख्या
मतदाता सूची में भाग संख्या
मतदाता सूची के भाग संख्या के अनुरूप वोट क्रमांक
मोबाइल नंबर या ईमेल आइडी
किसी प्रकार के अपराध के मामले में दोषी या किसी मामले में कारावास न हुआ हो।
-किसी कृषि सहकारी सोसायटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक की मेरे ऊपर कोई देनदारी नहीं है। इसका प्रमाण पत्र जरूरी।
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बिजली बिल के बकाया का भुगतान होना चाहिए। संबंधित बिजली विभाग का प्रमाण पत्र।
मेयर या पार्षद को मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो।
महिला या अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए मिडल कक्षा पास होना जरूरी है।
अनुसूचित जाति से महिला उम्मीदवार का पांचवीं कक्षा है। तो वह पार्षद का चुनाव लड़ सकती है।
शिक्षा संबंधी व अन्य प्रमाण पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न हो।
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शपथ पत्र के लिए ये शर्तें
शपथ या घोषणा पत्र नामांकन पत्रों की जांच तिथि को दस बजे तक दायर किया जाएं।
शपथ पत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट हो।
आवेदन फार्म में कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए।
यदि किसी कॉलम के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो उसमें शून्य या लागू नहीं आदि लिखें।
साफ-सुथरी लिखाई में शपथ पत्र भरा जाना चाहिए, कटिंग न करें।
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ये है आदर्श आचार संहिता
एडीसी व रिटर्निंग ऑफिसर केके भादू ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी दूसरी पार्टी या उसकी नीतियों की तो आलोचना कर सकता है लेकिन किसी व्यक्ति, उसके परिवार, जाति, धर्म या संप्रदाय पर विवादास्पद टिप्पणी नहीं कर सकता। प्रत्याशी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर वोट की अपील नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार लाउड स्पीकर बजाने व वाहनों को चलाने की अनुमति भी प्रत्याशियों को संबंधित आरओ से लेनी जरूरी है। प्रचार के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहता है। इलेक्शन ड्यूटी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया, इलेक्शन मैकेनिज्म, चुनाव चिह्न का वितरण, सिक्यूरिटी राशि और नाम वापसी आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। मतदाता व उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता के संबंध में बने नियमों व प्रावधानों के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
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