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छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना
Updated Fri, 21 Sep 2018 12:17 AM IST
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बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद
एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने एक गांव निवासी भरत सिंह को छह साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में पांच साल की सख्त सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस के अनुसार, 13 दिसंबर 2017 को बच्ची गली में खेल रही थी। वहां पर भरत सिंह आया और वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसने बच्ची को मिठाई देने का लालच दिया था। लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं गई। वह उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। अपने घर पर जाकर भरत ने बच्ची से अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। किसी तरह बच्ची उसके चुंगल से निकल कर अपने घर पहुंची और अपने घर पर यह बात बताई। इसके बाद बच्ची के पिता ने शिकायत छछरौली पुलिस को दी थी। पुलिस ने 14 दिसंबर 2017 को भरत के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इस केस मेें कोर्ट ने भरत सिंह को सजा सुनाई है।
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एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने एक गांव निवासी भरत सिंह को छह साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में पांच साल की सख्त सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस के अनुसार, 13 दिसंबर 2017 को बच्ची गली में खेल रही थी। वहां पर भरत सिंह आया और वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसने बच्ची को मिठाई देने का लालच दिया था। लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं गई। वह उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। अपने घर पर जाकर भरत ने बच्ची से अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। किसी तरह बच्ची उसके चुंगल से निकल कर अपने घर पहुंची और अपने घर पर यह बात बताई। इसके बाद बच्ची के पिता ने शिकायत छछरौली पुलिस को दी थी। पुलिस ने 14 दिसंबर 2017 को भरत के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इस केस मेें कोर्ट ने भरत सिंह को सजा सुनाई है।
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