फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   डीसी ने गनोली की महिला सरपंच को सस्पेंड किया

डीसी ने गनोली की महिला सरपंच को सस्पेंड किया

Sun, 03 Jun 2018 12:00 AM IST
Updated Sun, 03 Jun 2018 12:00 AM IST
विज्ञापन
डीसी ने गनोली की महिला सरपंच को सस्पेंड किया
डीसी ने गनोली की महिला सरपंच को सस्पेंड किया
विज्ञापन

- बिना अनुमति नीम का पेड़ कटवाने का आरोप
छछरौली। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने गांव गनोली की सरपंच ममता रानी को सस्पेंड कर दिया गया है। डीसी की तरफ से उनको आदेश भी दिए गए कि वह किसी भी पंचायती कार्रवाई में अभी दखल न दें। जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गनोली के श्मशान घाट में सिटिंग शेड की नींव खोदने से पहले एक नीम का पेड़ कटा हुआ पाया गया था। नीम का पेड़ सूखा पड़ा है। वह याद राम निवासी गांव गनोली द्वारा काटा गया है। वन विभाग से इस व्यक्ति के नाम मुआवजा कटवा दिया गया है। लेकिन पंचायत द्वारा दिनांक 30 मार्च 18 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें अज्ञात व्यक्ति के नाम एफआईआर दर्ज करवाई गई। वास्तव में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बल्कि पंचायत द्वारा विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए यह कार्रवाई की गई है। जिससे सामने आया है कि पंचायत ने बिना किसी अनुमति के पेड़ कटवा दिया है। इसकी अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई। डीसी ने खंड अधिकारी छछरौली की रिपोर्ट क्रमांक 777 दिनांक 16-4-18 व उपमंडल अधिकारी बिलासपुर की टिप्पणी क्रमांक 181 स्टेनो दिनांक 16 -5-18 अनुसार सरपंच के खिलाफ निम्न आरोप पाए गए।
विज्ञापन

इस बारे में सरपंच ममता रानी का कहना है कि उनका केस अदालत में चल रहा है। अभी उनको सस्पेंड होने की कोई कॉपी नहीं मिली और न ही उनको इसकी जानकारी है। अगर उनको उपायुक्त द्वारा सस्पेंड किया गया है तो वह इसकी अपील कमिश्नर अंबाला को करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed