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झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना
Updated Sat, 02 Jun 2018 12:40 AM IST
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झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना
यमुुनानगर। एक व्यक्ति का बैग झपटने के दोषी पुराना हमीदा निवासी सुल्तान को कोर्ट ने पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
31 दिसंबर 2017 को आनंद कालोनी पुराना हमीदा निवासी अख्तर अली ने शहर पुलिस यमुनानगर को दी शिकायत मेें कहा था कि वह सब्जी मंडी से अपना काम खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था। जब वह पावर हाउस ईदगाह रोड हमीदा के पास पहुंचा तो मोड़ पर खड़े दो लड़कों ने उसके गले में टंगा थैला झपट लिया और फरार हो गए। जिसमें 9050 रुपये, एक मोबाइल फोन था। हालांकि उसने झपटमारों का पीछा भी किया, लेकिन वे गलियों में गायब हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने खड्डा कालोनी पुराना हमीदा निवासी सुल्तान व उसके एक साथी को काबू किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में करीब सवा साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुल्तान को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जबकि उसके साथी खुशनुद आलम को बरी कर दिया।
यमुुनानगर। एक व्यक्ति का बैग झपटने के दोषी पुराना हमीदा निवासी सुल्तान को कोर्ट ने पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
31 दिसंबर 2017 को आनंद कालोनी पुराना हमीदा निवासी अख्तर अली ने शहर पुलिस यमुनानगर को दी शिकायत मेें कहा था कि वह सब्जी मंडी से अपना काम खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था। जब वह पावर हाउस ईदगाह रोड हमीदा के पास पहुंचा तो मोड़ पर खड़े दो लड़कों ने उसके गले में टंगा थैला झपट लिया और फरार हो गए। जिसमें 9050 रुपये, एक मोबाइल फोन था। हालांकि उसने झपटमारों का पीछा भी किया, लेकिन वे गलियों में गायब हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने खड्डा कालोनी पुराना हमीदा निवासी सुल्तान व उसके एक साथी को काबू किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में करीब सवा साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुल्तान को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जबकि उसके साथी खुशनुद आलम को बरी कर दिया।
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