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Yamuna Nagar News: संपत्ति कर 30 सितंबर तक देने पर 15 फीसदी छूट
Tue, 23 Jul 2024 06:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 23 Jul 2024 06:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। शहर के जिन संपत्ति मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उनके लिए अच्छी खबर है। संपत्ति मालिक 30 सितंबर तक संपत्ति कर की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते है। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से पूर्व संपत्ति धारक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन कराना होगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत शहरी क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का बकाया संपत्ति कर एक साथ जमा कराने पर मूल राशि में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा संपत्ति कर पर लगा पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक संपत्ति कर भरना होगा। यदि किसी संपत्ति मालिक की संपत्ति आईडी का पोर्टल पर स्वयं सत्यापन नहीं है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी पोर्टल पर स्वयं सत्यापित करवाए।
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30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स की मूल राशि पर 15 प्रतिशत छूट और सौ प्रतिशत ब्याज माफी की 17 जुलाई को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त व सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की थी कि वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के जिन प्रॉपर्टी मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। प्रॉपर्टी धारक स्वयं अपनी आईडी सत्यापित कर उसे 30 सितंबर से पहले एकमुश्त जमा करता है तो उसकी मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक प्रॉपर्टी मालिक यदि 30 सितंबर से पहले अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते है तो पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
ऐसे करें संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन
संपत्ति मालिक स्वयं अपनी संपत्ति आईडी सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एनडीसी की वेबसाइट पर जाएं। यहां नए पंजीकरण पर क्लिक करने पर अपना ब्योरा भरें। फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। यहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यहां आपकी आईडी सही है तो हां पर क्लिक कर उसे सत्यापित करें। यदि आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। यह कार्य नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के तीनों कार्यालय में भी जाकर कराया जा सकता है। साथ ही निगम के 45 कर्मी घर-घर जाकर भी ऐसा कर रहे हैं। इससे कुल 211870 में से 86150 संपत्तियां स्वयं सत्यापित कर नगर निगम यमुनानगर जगाधरी प्रदेश में अव्वल है।
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यमुनानगर। शहर के जिन संपत्ति मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उनके लिए अच्छी खबर है। संपत्ति मालिक 30 सितंबर तक संपत्ति कर की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते है। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से पूर्व संपत्ति धारक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन कराना होगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत शहरी क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का बकाया संपत्ति कर एक साथ जमा कराने पर मूल राशि में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा संपत्ति कर पर लगा पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
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इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक संपत्ति कर भरना होगा। यदि किसी संपत्ति मालिक की संपत्ति आईडी का पोर्टल पर स्वयं सत्यापन नहीं है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी पोर्टल पर स्वयं सत्यापित करवाए।
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30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स की मूल राशि पर 15 प्रतिशत छूट और सौ प्रतिशत ब्याज माफी की 17 जुलाई को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त व सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की थी कि वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के जिन प्रॉपर्टी मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। प्रॉपर्टी धारक स्वयं अपनी आईडी सत्यापित कर उसे 30 सितंबर से पहले एकमुश्त जमा करता है तो उसकी मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक प्रॉपर्टी मालिक यदि 30 सितंबर से पहले अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते है तो पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
ऐसे करें संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन
संपत्ति मालिक स्वयं अपनी संपत्ति आईडी सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एनडीसी की वेबसाइट पर जाएं। यहां नए पंजीकरण पर क्लिक करने पर अपना ब्योरा भरें। फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। यहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यहां आपकी आईडी सही है तो हां पर क्लिक कर उसे सत्यापित करें। यदि आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। यह कार्य नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के तीनों कार्यालय में भी जाकर कराया जा सकता है। साथ ही निगम के 45 कर्मी घर-घर जाकर भी ऐसा कर रहे हैं। इससे कुल 211870 में से 86150 संपत्तियां स्वयं सत्यापित कर नगर निगम यमुनानगर जगाधरी प्रदेश में अव्वल है।