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बीस लाख से कम का कारोबार करने वाले व्यापारी के लिए जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य
Updated Wed, 28 Jun 2017 12:04 AM IST
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- जीएसटी विषय पर सेमीनार का हुआ आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। महाराजा अग्रसेन प्रबंध एवं तकनीकी संस्थान ज गाधरी में मंगलवार में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) विषय पर सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें रिटायर्ड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर एसजे सिंह, एडवोकेट आरके हसिया व रिटायर्ड आईआरएस बीके उप्पल मुख्य वक्ता रहे। तीनों वक्ताओं ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। एसजे सिंह ने जीएसटी का व्यापार पर असर की जानकारी दी। सेमीनार का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी को लेकर जो भी समस्याएं हैं, उनका निवारण करना था। एडवोकेट आरके हसिया ने बताया कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस व्यापारी का सालाना कारोबार 20 लाख से कम है। उसके लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगर वह अपना पंजीकरण करता है तो वह जीएसटी के तहत जो भी टैक्स बनते है उनको टेक्स का भुगतान करना पड़ेगा। सेमीनार के दौरान व्यापारियों व उद्योगपतियों ने वक्ताओं ने जीएसटी के संबंध में अनेक सवाल पूछे। जिनका वक्ताओं ने जवाब दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध समिति के सभी सदस्य व चेयरमैन प्रवीण गोयल व संस्थान निदेशक डॉ. नीरज गर्ग ने आए हुए सभी व्यापारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी संस्थान इस तरह के सेमीनार का आयोजन करता रहेगा। जिससे विद्यार्थियों व व्यापारियों को लाभ मिले। मौके पर डॉ. अजय शर्मा, डॉ. एसके गुप्ता व संस्थान के सदस्य सदस्य मौजूद रहे।
फोटो : 10 व 11
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अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। महाराजा अग्रसेन प्रबंध एवं तकनीकी संस्थान ज गाधरी में मंगलवार में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) विषय पर सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें रिटायर्ड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर एसजे सिंह, एडवोकेट आरके हसिया व रिटायर्ड आईआरएस बीके उप्पल मुख्य वक्ता रहे। तीनों वक्ताओं ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। एसजे सिंह ने जीएसटी का व्यापार पर असर की जानकारी दी। सेमीनार का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी को लेकर जो भी समस्याएं हैं, उनका निवारण करना था। एडवोकेट आरके हसिया ने बताया कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस व्यापारी का सालाना कारोबार 20 लाख से कम है। उसके लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगर वह अपना पंजीकरण करता है तो वह जीएसटी के तहत जो भी टैक्स बनते है उनको टेक्स का भुगतान करना पड़ेगा। सेमीनार के दौरान व्यापारियों व उद्योगपतियों ने वक्ताओं ने जीएसटी के संबंध में अनेक सवाल पूछे। जिनका वक्ताओं ने जवाब दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध समिति के सभी सदस्य व चेयरमैन प्रवीण गोयल व संस्थान निदेशक डॉ. नीरज गर्ग ने आए हुए सभी व्यापारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी संस्थान इस तरह के सेमीनार का आयोजन करता रहेगा। जिससे विद्यार्थियों व व्यापारियों को लाभ मिले। मौके पर डॉ. अजय शर्मा, डॉ. एसके गुप्ता व संस्थान के सदस्य सदस्य मौजूद रहे।
फोटो : 10 व 11