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Yamuna Nagar News: दुराचार के दोषी को 10 वर्ष की सजा
Sat, 19 Apr 2025 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 19 Apr 2025 01:47 AM IST
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यमुनानगर। 20 वर्षीय मंदबुद्धि युवती को बहला फुसला कर भगा कर दुराचार करने के मामले के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना रादौर क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 20 साल की मंदबुद्धि लड़की को अज्ञात व्यक्ति अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया।
इस सूचना पर थाना रादौर में केस दर्ज करवाया गया। मामले की जांच के बाद सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की और तथ्य इकट्ठे किए गए। इसके बाद अदालत ने सुनवाई होने के बाद कुरुक्षेत्र के गांव मर्चेरी निवासी बिट्टू को 10 वर्ष कारावास की सजा सुना दी और 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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थाना रादौर क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 20 साल की मंदबुद्धि लड़की को अज्ञात व्यक्ति अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया।
इस सूचना पर थाना रादौर में केस दर्ज करवाया गया। मामले की जांच के बाद सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की और तथ्य इकट्ठे किए गए। इसके बाद अदालत ने सुनवाई होने के बाद कुरुक्षेत्र के गांव मर्चेरी निवासी बिट्टू को 10 वर्ष कारावास की सजा सुना दी और 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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