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महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 17 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 01:54 AM IST
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10 years imprisonment, fine for rape convict
जगाधरी। बच्चा होने की दवाई देने के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील फोटो खींचकर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के दोषी बूड़िया निवासी कुरबान को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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यह फैसला मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौहारिया की अदालत ने सुनाया। अदालत ने सोमवार को कुरबान को इस मामले में दोषी करार दिया था। एक महिला ने 24 दिसंबर 2019 को बूड़िया थाने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बच्चा नहीं हो रहा था। बूड़िया निवासी कुरबान उसकी दुकान पर आता था, जिसकी वजह से उसकी उससे जान पहचान थी। आरोपी ने उसको दवा देकर कहा कि इसे खाने से उसे बच्चा हो जाएगा, लेकिन दवा खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
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इसके बाद आरोपी ने फिर से दवा दी और कहा कि इसे अपनी पति को खिला देना। जब उसके पति ने दवा खाई तो वो नशा होने से वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी कुरबान घर आया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी कुछ फोटो भी खींच ली और उस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कुरबान के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने सुनवाई के दौरान गवाह और सुबूतों के आधार पर कुरबान को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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