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शिकायत पर कर दी थी युवक की हत्या, दो भाइयों को उम्रकैद

Sat, 15 Oct 2022 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 15 Oct 2022 12:51 AM IST
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Youth was murdered on complaint, life imprisonment to two brothers
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी दो भाइयों को दोषी करार दिया है। युवकों की मां को भी हमला करने का दोषी माना है। अदालत ने हत्या के दोषी दो भाइयों को उम्रकैद व उनकी मां को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी किया गया है।
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गांव मुंडलाना निवासी किसान सोनू ने 8 जून, 2020 को पुलिस को बताया था कि वह अपने साथी गांव के ही मोनू के साथ देवीपुरा गोहाना में अपने दोस्त राहुल के घर गए थे। वहां पर उनकी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिस पर उनका साथी देवीपुरा का मोहित भी वहां पर आ गया था। मोहित ने बीच-बचाव कर उन्हें अलग कर दिया था। जिस पर साथी मोहित ने कहा कि वह मोनू के घर जाकर उसकी मां को इस झगड़े का उलाहना देकर आएंगे। इस पर वह रात को दस बजे के बाद मोनू के घर चले गए थे। जब उन्होंने मोनू के झगड़े का उलाहना दिया था तो उसी दौरान मोनू का भाई अंकित हाथ में चाकू लेकर आ गया था। मोनू भी डंडा लेकर आ गया था और उन पर हमला कर दिया था। इसी बीच मोनू की मां कमलेश ने उसे पकड़ लिया था। उस पर अंकित ने चाकू से वार कर दिए थे। मोनू ने सिर में डंडा मारा था। उन्होंने उसके साथी मोहित पर हमला कर घायल कर दिया था। इसी बीच वहां पर पहुंचे सोनू के चाचा हरिओम ने उन्हें छुड़ाया था। जिसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामले में सोनू के बयान पर हत्या की कोशिश व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में हमले में घायल मोहित की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 17 जून, 2020 को हत्या की धारा जोड़ दी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने मोनू, उसके भाई अंकित और उनकी मां कमलेश को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अंकित को भादंसं की धारा 302, 326, 323 व अवैध शस्त्र अधिनियम में उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, मोनू को धारा 302, 326 व 323 में उम्रकैद व 8 हजार रुपये जुर्माना तथा कमलेश को भादंसं की धारा 326 व 323 में पांच साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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