{"_id":"6a7b0f143a49fe2f690cf611","slug":"young-people-who-have-turned-18-should-get-themselves-registered-as-voters-sonipat-news-c-197-1-snp1003-158567-2026-08-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: 18 वर्ष पूरी करने वाले युवा बनवाएं अपना वोट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: 18 वर्ष पूरी करने वाले युवा बनवाएं अपना वोट
Tue, 11 Aug 2026 05:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 11 Aug 2026 05:31 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने युवाओं से आह्वान किया है कि जिनकी आयु 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे 3 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म-6 भरें।
उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 के साथ घोषणा फॉर्म (डेकलरेशन फॉर्म) भरना अनिवार्य है। पात्र युवा घोषणा फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक और सही-सही दर्ज करें।एडीसी ने युवाओं से आवेदन के दौरान अपने माता-पिता अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य की मतदाता संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने की भी अपील की, ताकि संबंधित विवरणों का सत्यापन और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का मैट्रिक अथवा शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र सहित विभिन्न दस्तावेज मान्य हैं।
विज्ञापन
अजय चोपड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को मतदाता पंजीकरण, फॉर्म-6, घोषणा फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाए।
विज्ञापन
सोनीपत। अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने युवाओं से आह्वान किया है कि जिनकी आयु 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे 3 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म-6 भरें।
उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 के साथ घोषणा फॉर्म (डेकलरेशन फॉर्म) भरना अनिवार्य है। पात्र युवा घोषणा फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक और सही-सही दर्ज करें।एडीसी ने युवाओं से आवेदन के दौरान अपने माता-पिता अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य की मतदाता संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने की भी अपील की, ताकि संबंधित विवरणों का सत्यापन और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का मैट्रिक अथवा शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र सहित विभिन्न दस्तावेज मान्य हैं।
विज्ञापन
अजय चोपड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को मतदाता पंजीकरण, फॉर्म-6, घोषणा फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाए।