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Sonipat News: बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना, नपा ने जगह किए तय

Wed, 09 Apr 2025 12:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 09 Apr 2025 12:52 AM IST
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You will have to pay a fine for putting up hoardings without permission, the municipality has decided the places
गन्नौर। शहर में अब कहीं भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाया तो नगरपालिका की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। नपा क्षेत्र में जगह-जगह होर्डिंग्स लगाने वालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नगरपालिका ने एक एजेंसी को टेंडर दिया है। एजेंसी ने होर्डिंग्स लगाने के लिए शहर में जगह भी निर्धारित कर दी है। अब होर्डिंग लगाने से पहले ठेकेदार के पास भुगतान करना होगा। उसके बाद चयनित जगह पर होर्डिंग लगेगा। अगर एजेंसी से बिना अनुमति लिए पोस्टर लगवाए जाते हैं, तो एजेंसी संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा भी दर्ज करवाएगी। शहर की सड़कें और मुख्य चौराहे पोस्टरों से अटे पड़े हैं। नियम के अनुसार शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने के लिए विज्ञापन का टेंडर लेने वाली एजेंसी से अनुमति लेनी होती है। अब नपा की तरफ से शहर की चयनित विज्ञापन साइटों के लिए एजेंसी को टेंडर दे दिया है। इसे नगरपालिका की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
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इन जगहों पर लग सकेंगे होर्डिंग्स

बीएसटी रोड पर मोहनलाल एंड संस, बीएसटी काॅलोनी रोड नजदीक रेलवे ओवरब्रिज, सुलभ शौचालय नजदीक पुलिस स्टेशन, बादशाही रोड पर खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम के गेट नंबर दो, सिविल अस्पताल रोड पर जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय के निकट।
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होर्डिंग्स लगाने के लिए नगरपालिका ने एजेंसी को टेंडर दे दिया है। इसके बाद कोई अवैध होर्डिंग्स लगाता है तो उसके गृह कर में जुर्माना जोड़ करके भेज दिया जाएगा। -प्रदीप खर्ब, सचिव, नगरपालिका
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