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Sonipat News: 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए कर सकेंगे आवेदन

Fri, 23 Aug 2024 09:33 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 23 Aug 2024 09:33 PM IST
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You will be able to apply to vote till 2nd September
सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि मतदाताओं को 01 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जिन युवाओं की आयु एक जुलाई को 18 वर्ष हो गई है, वह 2 सितंबर तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा। नई वोट उसमें बाद में जोड़ दी जाएंगी। जिनका का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है।
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वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोट डालने के लिए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि सहित 12 प्रकार के अपने पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
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5 सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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