{"_id":"664522d2500e27b0a0085d95","slug":"voters-should-confirm-their-names-in-the-list-dr-manoj-kumar-sonipat-news-c-197-1-snp1002-118275-2024-05-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें मतदाता : डॉ. मनोज कुमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें मतदाता : डॉ. मनोज कुमार
Thu, 16 May 2024 02:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 16 May 2024 02:32 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज व आधार कार्ड शामिल हैं। डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीईओ.ईसीआई हरियाणा.जीओवी.इन पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड हैं। व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चैक कर सकते हैं।
विज्ञापन
सोनीपत। लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज व आधार कार्ड शामिल हैं। डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीईओ.ईसीआई हरियाणा.जीओवी.इन पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड हैं। व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चैक कर सकते हैं।
विज्ञापन