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Sonipat News: मोबाइल छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना

Sat, 23 Dec 2023 12:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 23 Dec 2023 12:51 AM IST
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Two large scale purchases of mobiles cost five years each, costing Rs 25 thousand
सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने ढाबा कारिंदे से मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को पांच-पांच साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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मूलरूप से मध्यप्रदेश के जिला लवकुशनगर के गांव बम्होरी मिड़का निवासी पूर्ण सिंह ने 23 मार्च, 2020 को सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह बहालगढ़ में ढाबा चलाने वाले फाजिलपुर निवासी प्रवीन के पास काम करते हैं। वह अपने बीमार जीजा से मिलने के लिए सोनीपत अस्पताल में आए थे। वह उनसे मिलने के बाद पैदल ही आईटीआई चौक की तरफ जा रहे थे। जब वह ओल्ड डीसी रोड पर दीपक मंदिर के पास पहुंचे थे तो उसी दौरान बाइक पर आए दो युवकों ने उनसे पर्स छीनने का प्रयास किया था। उनके विरोध करने पर युवक उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए थे। पुलिस ने झपटमारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिनकी पहचान मूलरूप से गांव पांची व फिलहाल कोट मोहल्ला निवासी शेखर व राजलू गढ़ी निवासी समुंद्र के रूप में हुई थी। पुलिस ने उनसे लूटा गया मोबाइल व वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली थी। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया था, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते उन्होंने शेखर व समुंद्र को पांच-पांच साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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