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Sonipat News: मोबाइल व 800 रुपये छीनने के दो दोषी भुगतेंगे पांच साल कठोर कारावास
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सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने मोबाइल व 800 रुपये छीनने के दो आरोपियों को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गांव रनसागरा निवासी सुरेंद्र कुमार ने 6 जुलाई, 2023 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि वह भिवानी की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वह भिवानी से मध्यप्रदेश के लिए चले थे। रोडवेज बस में सवार होकर रात को सोनीपत बस अड्डा पर पहुंचे।
बस अड्डे से रेलवे स्टेशन के लिए एक ई-रिक्शा को किराए पर लिया। ई-रिक्शा चालक के साथ उसका साथी भी था। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वह रास्ता नहीं जानते थे। उन्होंने चालक को स्टेशन पर छोड़कर आने को कह दिया। चालक उन्हें स्टेशन की बजाय गांव जाहरी फ्लाईओवर के पास ले गया। वहां पर उन्होंने डराकर उनका मोबाइल व 800 रुपये छीन लिए। इस पर सुरेंद्र ने शोर मचा दिया। राहगीरों ने एकत्रित होकर चालक व उसके साथी को पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया था।
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ई-रिक्शा चालक ने बताया कि वह गढ़ी-घसीटा निवासी राहुल है और साथी श्याम नगर निवासी प्रवेश कुमार है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपियों से छीना गया मोबाइल, नकदी व वारदात में प्रयुक्त ई-रिक्शा को बरामद कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने दोनों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गांव रनसागरा निवासी सुरेंद्र कुमार ने 6 जुलाई, 2023 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि वह भिवानी की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वह भिवानी से मध्यप्रदेश के लिए चले थे। रोडवेज बस में सवार होकर रात को सोनीपत बस अड्डा पर पहुंचे।
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बस अड्डे से रेलवे स्टेशन के लिए एक ई-रिक्शा को किराए पर लिया। ई-रिक्शा चालक के साथ उसका साथी भी था। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वह रास्ता नहीं जानते थे। उन्होंने चालक को स्टेशन पर छोड़कर आने को कह दिया। चालक उन्हें स्टेशन की बजाय गांव जाहरी फ्लाईओवर के पास ले गया। वहां पर उन्होंने डराकर उनका मोबाइल व 800 रुपये छीन लिए। इस पर सुरेंद्र ने शोर मचा दिया। राहगीरों ने एकत्रित होकर चालक व उसके साथी को पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया था।
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ई-रिक्शा चालक ने बताया कि वह गढ़ी-घसीटा निवासी राहुल है और साथी श्याम नगर निवासी प्रवेश कुमार है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपियों से छीना गया मोबाइल, नकदी व वारदात में प्रयुक्त ई-रिक्शा को बरामद कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने दोनों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।