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Sonipat News: मूल अवार्ड की राशि लेने के लिए रोहतक शहरी संपदा विभाग में जमा करवाएं दस्तावेज

Sat, 21 Dec 2024 12:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 21 Dec 2024 12:55 AM IST
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To get the original award amount, submit the documents to Rohtak Urban Property Department
सोनीपत। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले रोहतक, सोनीपत, पानीपत व झज्जर जिले के भू-मालिकों की शहरी संपदा विभाग की ओर से अर्जित भूमि की मूल अवार्ड की राशि व न्यायालयों की ओर से बढ़ाई गई राशि का भुगतान किया जा रहा है। यह भुगतान सेक्टर 2-3 रोहतक स्थित शहरी संपदा विभाग के भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। सभी संबंधित भू-मालिक अपनी अर्जित भूमि से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता की प्रति, आईएफएससी कोड, पैन नंबर, आधार नंबर इत्यादि भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर जमा करवाएं। जिससे अवार्ड की राशि व बढ़ोतरी राशि के वितरण का कार्य शीघ्र किया जा सके। उसके बाद बढ़ोतरी राशि पर कार्यालय की तरफ से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
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