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किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल की कैद

Tue, 23 Aug 2022 01:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 01:03 AM IST
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Three years imprisonment for molesting teenager
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कुंडली थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी ने 20 अगस्त, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह दसवीं कक्षा की छात्रा है। उनके पड़ोस में मूलरूप से यूपी के जिला शाहजहांपुर का राजीव रहता है। राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। साथ ही उसे एक सिम कार्ड देकर बातचीत करने के लिए कहा था। जिस पर उसने अपने परिजनों को बता दिया था। उन्होंने पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 21 अगस्त, 2021 को राजीव को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने राजीव को दोषी करार देते हुए 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह कठोर कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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