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Sonipat News: सहकारी समितियों के तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार निलंबित
Tue, 22 Oct 2024 10:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 22 Oct 2024 10:57 PM IST
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सोनीपत। प्रदेश के राज्यपाल ने सहकारी समितियों के तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। महिला से अभद्रता करने के मामले में सहायक रजिस्ट्रार पर गाज गिरी है। वर्तमान समय में वह पानीपत में नियुक्त थे। जारी आदेशों में कहा है कि निलंबन अवधि के दौरान उनका हेडक्वार्टर पंचकूला मुख्यालय रहेगा।
खरखौदा क्षेत्र निवासी एक महिला ने 27 अगस्त को थाना शहर सोनीपत में शिकायत दी थी कि सहकारी समिति में आयोजित होने वाली बैठक की सूचना उन्होंने मोबाइल के माध्यम से कुछ अधिकारियों के पास भेजी थी। इनमें सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह भी शामिल थे। आरोप है कि सहायक रजिस्ट्रार ने बाद में महिला के फोन पर व्हाट्सअप कॉल कर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और अभद्रता भी की। महिला का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। शहर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
शहर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी थी। इस मामले में अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पत्र जारी कर तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं ।
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खरखौदा क्षेत्र निवासी एक महिला ने 27 अगस्त को थाना शहर सोनीपत में शिकायत दी थी कि सहकारी समिति में आयोजित होने वाली बैठक की सूचना उन्होंने मोबाइल के माध्यम से कुछ अधिकारियों के पास भेजी थी। इनमें सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह भी शामिल थे। आरोप है कि सहायक रजिस्ट्रार ने बाद में महिला के फोन पर व्हाट्सअप कॉल कर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और अभद्रता भी की। महिला का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। शहर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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शहर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी थी। इस मामले में अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पत्र जारी कर तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं ।
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