{"_id":"63a75c754aafef122b756414","slug":"the-name-of-someone-in-the-property-tax-bill-and-the-area-of-someone-s-plot-is-wrong-sonipat-news-rtk667388093","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: प्रॉपर्टी टैक्स बिल में किसी का नाम तो किसी के प्लॉट का एरिया गलत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: प्रॉपर्टी टैक्स बिल में किसी का नाम तो किसी के प्लॉट का एरिया गलत
विज्ञापन
नगर परिषद के कैश काउंटर पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते उपभोक्ता। संवाद
- फोटो : Sonipat
गोहाना। नगर परिषद की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स बिना ब्याज के जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। उपभोक्ता प्रॉपटी टैक्स का भुगतान करने के लिए नगर परिषद के कार्यालय में पहुंच रहे है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी में मिलने वाली खामियां उनकी मुसीबत बढ़ा रही हैं।
इन खामियों को दूर कराने में भी उपभोक्तओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम तिथि नजदीक होने से उन्हें औपचारिता पूरी करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। जिन लोगों की नई आईडी नहीं बन पाई थी, उनकी आईडी बनाने के लिए नगर परिषद ने कर्मचारियों को फील्ड में उतारा था। कर्मचारियों की तरफ से सर्वे कर प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई और पुरानी आईडी का भी सर्वे किया गया था। नई आईडी व पुरानी आईडी के साथ जो बिल लोगों के घर भेजे गए, उसमें किसी का नाम गलत है तो किसी के प्लॉट का एरिया गलत दर्शाया गया है। 100 गज प्लॉट होने पर किसी का 65 गज एरिया दिखाया है तो किसी का 73 गज दर्शाया है। किसी के प्रॉपर्टी आईडी में दुकान भी दिखाई गई है। कई आईडी में तो नाम भी गलत है। ऐसी गलतियां एक दो नहीं, बल्कि हजारों में हैं।
शहर में हैं 34506 प्रॉपर्टी आईडी
शहर में प्रॉपर्टी आईडी की संख्या 34506 है। प्लॉट या मकान बिक्री के समय एनओसी लेंगे तो नप के रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने से एनओसी की भी दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन पीएमएस हरियाणा पोर्टल पर भी हो रहा है। इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित आपत्तियों के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
विज्ञापन
गलती है तो ये दस्तावेज लेकर आएं
यदि नए हाउस टैक्स के बिल में नाम गलत है या प्लॉट का एरिया गलत है तो उसे ठीक कराना होगा। इसके समाधान के लिए नगर परिषद में जरूरी दस्तावेज लेकर जाने होंगे। जिसमें आधार कार्ड की कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी, फैमिली आईडी, पुराना टैक्स बिल शामिल है। इन दस्तावेजों के आधार पर त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।
प्रॉपर्टी टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां नाम, एरिया, मोबाइल नंबर, फ्लोर, कैटेगरी व पुरानी आईडी से संबंधित त्रुटियों में सुधार किया जा रहा है। कैश काउंटर पर बिना ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के प्रॉपर्टी आईडी में खामियां हैं, उनकी आईडी की खामियों को दूर किया जा रहा है।
-दीपक गोयल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद
विज्ञापन
इन खामियों को दूर कराने में भी उपभोक्तओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम तिथि नजदीक होने से उन्हें औपचारिता पूरी करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। जिन लोगों की नई आईडी नहीं बन पाई थी, उनकी आईडी बनाने के लिए नगर परिषद ने कर्मचारियों को फील्ड में उतारा था। कर्मचारियों की तरफ से सर्वे कर प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई और पुरानी आईडी का भी सर्वे किया गया था। नई आईडी व पुरानी आईडी के साथ जो बिल लोगों के घर भेजे गए, उसमें किसी का नाम गलत है तो किसी के प्लॉट का एरिया गलत दर्शाया गया है। 100 गज प्लॉट होने पर किसी का 65 गज एरिया दिखाया है तो किसी का 73 गज दर्शाया है। किसी के प्रॉपर्टी आईडी में दुकान भी दिखाई गई है। कई आईडी में तो नाम भी गलत है। ऐसी गलतियां एक दो नहीं, बल्कि हजारों में हैं।
विज्ञापन
शहर में हैं 34506 प्रॉपर्टी आईडी
शहर में प्रॉपर्टी आईडी की संख्या 34506 है। प्लॉट या मकान बिक्री के समय एनओसी लेंगे तो नप के रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने से एनओसी की भी दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन पीएमएस हरियाणा पोर्टल पर भी हो रहा है। इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित आपत्तियों के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
विज्ञापन
गलती है तो ये दस्तावेज लेकर आएं
यदि नए हाउस टैक्स के बिल में नाम गलत है या प्लॉट का एरिया गलत है तो उसे ठीक कराना होगा। इसके समाधान के लिए नगर परिषद में जरूरी दस्तावेज लेकर जाने होंगे। जिसमें आधार कार्ड की कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी, फैमिली आईडी, पुराना टैक्स बिल शामिल है। इन दस्तावेजों के आधार पर त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।
प्रॉपर्टी टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां नाम, एरिया, मोबाइल नंबर, फ्लोर, कैटेगरी व पुरानी आईडी से संबंधित त्रुटियों में सुधार किया जा रहा है। कैश काउंटर पर बिना ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के प्रॉपर्टी आईडी में खामियां हैं, उनकी आईडी की खामियों को दूर किया जा रहा है।
-दीपक गोयल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद