फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Ten offenders were sentenced for driving under the influence of alcohol for the second time.

Sonipat News: दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में 10 दोषियों को सुनाई सजा

Sun, 14 Dec 2025 02:39 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 14 Dec 2025 02:39 AM IST
विज्ञापन
Ten offenders were sentenced for driving under the influence of alcohol for the second time.
फोटो 27: सोनीपत के जिला सत्र न्यायालय परिसर में केस के निपटान के दौरान सुनवाई करते जज। स्रोत: प
सोनीपत। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला सत्र न्यायालय परिसर समेत गोहाना, गन्नौर व खरखौदा न्यायिक परिसर में किया गया। इसमें 20,310 मुकदमों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इस दौरान 7,80,70,760 रुपये की राशि का निपटारा किया गया। इस दौरान खरखौदा न्यायालय में 10 दोषियों को दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में सजा सुनाई गई है। अदालत में दो जोड़ों का घर बसाने की कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।
विज्ञापन

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों के 29 केसों का निपटारा किया गया, जिसमें वादियों को 2,57,90,000 रुपये की समझौता राशि दिलाई गई। इसके अलावा 10,379 चालानों का निपटारा किया गया और 95,96,600 रुपये की राशि वसूली गई।
विज्ञापन

इसके अलावा फौजदारी के 196 केसों का निपटान किया गया। 496 सिविल केस, 242 लेबर केस, 850 बिजली संबंधित केस, 160 वैवाहिक विवाद संबंधी, 6629 राजस्व मामले और 212 चेक बाउंस संबंधित केस का निपटान किया गया। जिसके माध्यम से 97,77,453 रुपये की राशि का निस्तारण किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैंक व टेलीफोन बिल रिकवरी मामलों का भी निपटारा
जिला एडीआर सेंटर में स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंकों के बैंक रिकवरी से संबंधित 55, टेलीफोन बिल रिकवरी से संबंधित 59 व अन्य मामलों में 1003 केस का निपटान किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों की बेंचों ने केसों का निपटारा किया गया।
पुलिस विभाग, राजस्व अधिकारी और तहसीलदारों की बेंचों ने राजस्व और अन्य सहायक मामलों का निपटान किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से भी उपभोक्ता मामलों का निपटान किया गया।
दो जोड़ों का घर बसाने की कोशिश
सोनीपत में लोक अदालत ने दो जोड़ों का घर बसाने की कोशिश की। उनमें बातचीत भी कराई गई। हालांकि बाद में उनके समझौता नहीं होने पर दोनों मामलों में नई तारीख दे दी गई।
70 मामलों का निपटारा, 10 दोषियों को सुनाई सजा
खरखौदा। न्यायालय परिसर में शनिवार को लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर 70 मामलों का निपटारा किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सूर्यकरण चौधरी ने विशेष रूप से यातायात नियमों से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) के मामलों में उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए 10 दोषियों को सबक सिखाने के निर्देश दिए।
न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकरण चौधरी ने बताया कि जिन लोगों ने दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने का अपराध किया था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। ऐसे दोषियों को 8 घंटे, 10 घंटे, एक दिन और दो दिन तक हवालात में रखने की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि यह सख्ती इसलिए जरूरी है ताकि लोग भविष्य में शराब पीकर वाहन चलाने से बचें।

शराब के नशे में वाहन चलाने से हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, जिससे न केवल वाहन चालक बल्कि सामने वाले की जान भी खतरे में पड़ जाती है। लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालानों से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। कई मामलों में आपसी सहमति से चालान की राशि भी कम की गई, जिससे लोगों को आर्थिक राहत मिली। न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।

फोटो 27: सोनीपत के जिला सत्र न्यायालय परिसर में केस के निपटान के दौरान सुनवाई करते जज। स्रोत: प

फोटो 27: सोनीपत के जिला सत्र न्यायालय परिसर में केस के निपटान के दौरान सुनवाई करते जज। स्रोत: प

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed