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Sonipat News: तालाब और नहर के आसपास कूड़ा-गोबर एकत्र कर जलाने पर रोक लगाएं
Wed, 14 Feb 2024 11:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 14 Feb 2024 11:50 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वह तालाब और नहर के आसपास कूड़ा और गोबर एकत्र करने के बाद जलाने पर रोक लगाएं। जिला प्रशासन की ओर से पहले भी इसको लेकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि तालाब/नहर की 30 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई कूड़ा, कचरा या गोबर न डालें। इससे वातावरण में प्रदूषण होने और तालाब व नहरों में संक्रमण फैलने का डर रहता है। गंदगी से मच्छरों और मक्खियों के माध्यम से भी संक्रमण फैलता है। इससे जानवरों और लोगों के जीवन और संपत्ति को समस्या हो सकती है। अगर कोई ग्रामवासी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ हरियाणा सरकार व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली के निर्देशों के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु बचाव और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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सोनीपत। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वह तालाब और नहर के आसपास कूड़ा और गोबर एकत्र करने के बाद जलाने पर रोक लगाएं। जिला प्रशासन की ओर से पहले भी इसको लेकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि तालाब/नहर की 30 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई कूड़ा, कचरा या गोबर न डालें। इससे वातावरण में प्रदूषण होने और तालाब व नहरों में संक्रमण फैलने का डर रहता है। गंदगी से मच्छरों और मक्खियों के माध्यम से भी संक्रमण फैलता है। इससे जानवरों और लोगों के जीवन और संपत्ति को समस्या हो सकती है। अगर कोई ग्रामवासी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ हरियाणा सरकार व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली के निर्देशों के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु बचाव और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।