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Sonipat News: सीईटी को लेकर केंद्रों पर लागू रहेगी धारा 163
Wed, 23 Jul 2025 01:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:40 AM IST
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सोनीपत। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26-27 जुलाई को होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) को लेकर प्रशासन ने केंद्राें पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश परीक्षा के दिन 26 व 27 जुलाई को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिले में आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा के सुचारु, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को गैर कार्य दिवस घोषित किया गया है। ऐसे में सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रबंधकों, प्रधानाचार्य व मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी सामान्य पात्रता परीक्षा में नहीं लगाई गई है संबंधित संस्थानों में प्रवेश न करें।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू या अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही केंद्रों के पास मोबाइल फोन लेकर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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फोटो स्टेट व फैक्स दुकानें बंद रहेंगी
उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में फोटो स्टेट, जेरॉक्स, फैक्स इत्यादि की दुकानें संचालित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप की रोकथाम, सार्वजनिक शांति व सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए हर गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।
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उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिले में आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा के सुचारु, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को गैर कार्य दिवस घोषित किया गया है। ऐसे में सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रबंधकों, प्रधानाचार्य व मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी सामान्य पात्रता परीक्षा में नहीं लगाई गई है संबंधित संस्थानों में प्रवेश न करें।
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परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू या अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही केंद्रों के पास मोबाइल फोन लेकर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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फोटो स्टेट व फैक्स दुकानें बंद रहेंगी
उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में फोटो स्टेट, जेरॉक्स, फैक्स इत्यादि की दुकानें संचालित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप की रोकथाम, सार्वजनिक शांति व सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए हर गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।