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बच्चों का दाखिला नहीं मिलने पर डीईओ कार्यालय के बाहर लगाई पाठशाला

Mon, 17 Jan 2022 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jan 2022 11:57 PM IST
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School set up outside DEO office for not getting admission of children
नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त मूड में नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों ने पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने वाले, दाखिला न देने वाले और उन निजी स्कूलों का डाटा मांगा है, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट 19 जनवरी तक अलग-अलग देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ दाखिला नहीं मिलने से अभिभावकों में रोष है।
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सोमवार को छात्र-अभिभावक संघ के नेतृत्व में अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर डीईओ प्रोमिला भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने कहा कि जब तक बच्चों को दाखिला नहीं मिल जाता, तब तक डीईओ कार्यालय पर ही रोजाना तीन घंटे तक पाठशाला लगाएंगे।
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नियम 134ए के तहत बच्चों को दाखिला दिलवाने की मांग को लेकर सोमवार सुबह अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीईओ से दाखिला दिलवाने की मांग की। डीईओ प्रोमिला भारद्वाज ने अभिभावकों से कहा कि यह उनके हाथ मेें नहीं है। उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। डीईओ ने कहा कि इस प्रकार धरना-प्रदर्शन करने, ताला जड़ने जैसे ड्रामे से कुछ हासिल नहीं होगा। शिक्षा विभाग बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है। ड्रामे की बात पर अभिभावक बिफर गए और डीईओ कार्यालय परिसर में ही बच्चों को बैठाकर पाठशाला शुरू कर दी। इस दौरान अभिभावकों ने दाखिले की मांग को लेकर नारे लगाए।
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बढ़ाई जाए 9वीं व 11वीं के एनरोलमेंट की तिथि
अभिभावकों ने कहा कि नियम 134ए के तहत शुरू की गई दाखिला प्रक्रिया के बीच 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एनरोलमेेंट की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद इस बच्चों को साल खराब होने का डर सता रहा है। अभिभावकों ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट की तिथि बढ़ाने की मांग की, ताकि इन विद्यार्थियों का साल खराब होने से बचाया जा सके।
बीईओ कार्यालय में आवेदन देकर निरस्त करवा सकते हैं दाखिला
नियम 134ए के तहत दाखिले की अंतिम तिथि निकलने के बाद अभिभावकों को बच्चों के दाखिलों की चिंता सता रही है। कई अभिभावक ऐसे हैं, जो पुराने स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि जो अभिभावक नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं लेना चाहते वह मॉडल टाउन स्थित बीईओ कार्यालय में आवेदन देकर अपना दाखिला नियम 134ए की प्रक्रिया से निरस्त करवा सकता हैं।

नियम 134ए के तहत जिन स्कूलों ने दाखिले दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं और जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, सभी की अलग-अलग रिपोर्ट मुख्यालय मंगवाई है। अभिभावकों को अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। संभव है शिक्षा विभाग नियमों की अवमानना करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का कदम उठाए। जो अभिभावक अपना दाखिला निरस्त करवाना चाहते हैं, वो बीईओ कार्यालय में आवेदन दें। पुराने स्कूल अगर दोबारा दाखिला देने की एवज में अधिक फीस मांगते हैं तो उसकी शिकायत बीईओ कार्यालय में दें। -मनोज वर्मा, प्रभारी, नियम 134ए, सोनीपत।

 डीईओ कार्यालय परिसर में लगाई गई पाठशाला में पढ़ाई करती छात्रा। संवाद

डीईओ कार्यालय परिसर में लगाई गई पाठशाला में पढ़ाई करती छात्रा। संवाद- फोटो : Sonipat

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