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2000 सीसी डीजल इंजन वाली एसयूवी और कारों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

Tue, 29 Dec 2015 12:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत Updated Tue, 29 Dec 2015 12:14 AM IST
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जिले में अब दो हजार सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रति जिला मुख्यालय पहुंच गई है। एसडीएम निशांत यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 दिसंबर 2015 को जारी किए गए निर्देशों की सख्ती से पालना की जाएगी। इसी के तहत सोनीपत में भी 2 हजार सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली गाड़ियों का पंजीकरण रोक दिया गया है। यादव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी इंजन वाली डीजल स्पोर्ट यूटीलिटी व्हीकल (एसयूवी) और कारों के पंजीकरण पर 31 मार्च 2016 तक प्रतिबंध लगा दिया है। चूंकि सोनीपत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
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निशांत यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों का इस्तेमाल करने वाले वाणिज्यिक ट्रकों पर लगाया गया पर्यावरण हर्जाना शुल्क (ईसीसी) भी बढ़ाकर दो गुना कर दिया था ताकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। कोर्ट ने उन वाहनों को वैकल्पिक रूटों की व्यवस्था भी दी है जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है। निशांत यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया है कि संबंधित राज्य सरकारें और संघ क्षेत्र यह भी सुनिश्चित करें कि जिन वाहनों की पंजीकरण 2005 या इससे पहले हुआ है वे दिल्ली में प्रवेश न करें।
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