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Sonipat: 500 रुपये के लिए की थी दोस्त की हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
Tue, 26 Aug 2025 11:36 PM IST
शाहिल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Tue, 26 Aug 2025 11:36 PM IST
सार
दोस्त की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मात्र 500 रुपये उधार को लेकर यह हत्या हुई थी। साल 2022 का ये मामला है।
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हत्या के केस में दोषी को उम्रकैद
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने चाकू से हमला कर दोस्त की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने उधार दिए गए 500 रुपये मांगने के बाद हुई कहासुनी व झगड़े में हत्या को अंजाम दिया था। श्याम नगर निवासी अमन ने 24 मार्च, 2022 को सिटी थाने को बताया था कि उनके बड़े भाई सोनू उर्फ शिव ढोल बजाने के साथ सफाई का काम करते थे।
वह 23 मार्च, 2022 की रात को खाना खाकर बाहर घूमने गए थे। एसएम हिंदू स्कूल के गेट के पास गांव दुभेटा व हाल इंडियन कॉलोनी निवासी अर्जुन और उसके दोस्त ने उनके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वजीर सिंह की टीम ने मुख्य आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। उससे वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया था। अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि सोनू व प्रदीप उनके दोस्त थे।
वह 23 मार्च को प्रदीप के साथ घूमने निकला था। जब वह ककरोई चौक पर थे तो उनका दोस्त सोनू भी वहां आ गया था। वह नंदी चौक की तरफ पैदल चले गए। वह और सोनू आगे और प्रदीप पीछे चला रहा था। आगे जाकर सोनू उनसे अपने 500 रुपये मांगने लगा। इस पर उनका झगड़ा हो गया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसका नाम चोरी के मामलों में आ चुका था। इसके चलते वह अपने पास चाकू रखता था। उसने चाकू से सोनू पर हमला कर दिया। प्रदीप ने भी उसका साथ दिया था। वहीं, राहगीरों के आने पर वह भाग गए थे।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने अर्जुन को दोषी करार दे दिया जबकि सबूतों के अभाव में प्रदीप को बरी कर दिया। अदालत ने अर्जुन को हत्या करने पर उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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वह 23 मार्च, 2022 की रात को खाना खाकर बाहर घूमने गए थे। एसएम हिंदू स्कूल के गेट के पास गांव दुभेटा व हाल इंडियन कॉलोनी निवासी अर्जुन और उसके दोस्त ने उनके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वजीर सिंह की टीम ने मुख्य आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। उससे वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया था। अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि सोनू व प्रदीप उनके दोस्त थे।
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वह 23 मार्च को प्रदीप के साथ घूमने निकला था। जब वह ककरोई चौक पर थे तो उनका दोस्त सोनू भी वहां आ गया था। वह नंदी चौक की तरफ पैदल चले गए। वह और सोनू आगे और प्रदीप पीछे चला रहा था। आगे जाकर सोनू उनसे अपने 500 रुपये मांगने लगा। इस पर उनका झगड़ा हो गया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसका नाम चोरी के मामलों में आ चुका था। इसके चलते वह अपने पास चाकू रखता था। उसने चाकू से सोनू पर हमला कर दिया। प्रदीप ने भी उसका साथ दिया था। वहीं, राहगीरों के आने पर वह भाग गए थे।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने अर्जुन को दोषी करार दे दिया जबकि सबूतों के अभाव में प्रदीप को बरी कर दिया। अदालत ने अर्जुन को हत्या करने पर उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।