फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Pay outstanding property tax by June 30, get 100% interest rebate

Sonipat News: बकाया संपत्ति कर 30 जून तक जमा करें, ब्याज में मिलेगी 100 फीसदी छूट

Tue, 02 Jun 2026 05:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 02 Jun 2026 05:46 PM IST
विज्ञापन
Pay outstanding property tax by June 30, get 100% interest rebate
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सोनीपत। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से डिफाल्टर करदाताओं को राहत देते हुए एकमुश्त ब्याज माफी योजना लागू की है। इसके तहत वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित संपत्ति कर को 30 जून तक जमा करने पर 100 फीसदी ब्याज माफ किया जाएगा।

निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार करदाताओं को यह विशेष अवसर प्रदान किया गया है। इससे वह अपने लंबित संपत्ति कर का निपटान कर सकें। ब्याज के अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत प्राप्त कर सकेंगे।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को निर्धारित अवधि के भीतर अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। संपत्ति कर बकाया भुगतान और बकाया प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी का स्व प्रमाणीकरण भी करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

निगमायुक्त ने कहा कि समय पर कर भुगतान से न केवल नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि नगर निगम को भी विकास एवं जनहित के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed