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Sonipat News: मतदान केंद्रों पर धारा 163 को लागू करने के आदेश जारी

Wed, 02 Oct 2024 05:01 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Oct 2024 05:01 AM IST
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Orders issued to implement section 163 at polling stations
सोनीपत। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाने के लिए जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने मतदान केंद्रों पर धारा 163 को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 3 से 5 अक्तूबर को शाम छह बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक और पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर पाबंदी रहेगी।
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इसके अलावा मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रत्याशी को स्टॉल लगाने पर पाबंदी रहेगी। एक इमारत में एक से अधिक मतदान केंद्र होने पर भी परिसर से 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी को केवल एक ही स्टॉल लगाने की अनुमति रहेगी। मतगणना के दिन भी धारा 163 के आदेश लागू रहेंगे। डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि 3 से 5 अक्तूबर को सायं 6 बजे तक व 8 अक्तूबर को मतगणना के दिन पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने डीईटीसी एक्साइज को आदेश दिए हैं कि इस दौरान क्षेत्र में कोई भी शराब का ठेका खुला मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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