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अधिवक्ता संशोधन बिल, 2025 का विरोध : न्यायिक कार्य बंद कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा
Sat, 22 Feb 2025 01:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 22 Feb 2025 01:28 AM IST
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फोटो 15- सोनीपत के गन्नौर के गांव खेड़ी गुज्जर स्थित सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम में चल रहे शिव
सोनीपत। न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन ने बैठक कर अधिवक्ता संशोधन बिल, 2025 का विरोध किया। बैठक में चर्चा हुई कि अधिवक्ता संशोधन बिल का ड्राफ्ट बनाया गया है। यह बिल लागू किया गया तो अधिवक्ताओं के हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। उन्होंने इस बिल की प्रतियां जलाई और उपायुक्त को केंद्रीय कानून मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
शुक्रवार को निवर्तमान उप प्रधान जोगिंद्र मलिक व निवर्तमान सचिव कुसुम दहिया की तरफ से बार एसोसिएशन सोनीपत की बैठक बुलाई थी। इसमें चर्चा की गई कि केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ता संशोधन बिल का ड्राफ्ट बनाया गया है। बिल पास होकर कानून में तब्दील हो जाएगा तो अधिवक्ताओं के हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कानून अधिवक्ता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। इस प्रस्तावित संशोधन बिल से भविष्य में सभी बार एसोसिएशन एवं अधिवक्ताओं की मौलिक स्वतंत्रता, एकता व अखंडता को खंडित करने का प्रयास है। अधिवक्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में 21 से 28 फरवरी तक वर्क सस्पेंड रखा जाएगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।
अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाई व न्यायिक परिसर में नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने इसे वापस लो और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जोगिंद्र मलिक व कुसुम दहिया के नेतृत्व में उपायुक्त डॉ. मनोज यादव से मिला। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कानून मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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अदालत में पेश होने पर लगेगा 11 हजार रुपये जुर्माना
वर्क सस्पेंड के दौरान अगर कोई अधिवक्ता अदालत में पेश होगा तो उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाने का पत्र जारी किया गया है। साथ ही लिख गया है कि कोई प्रॉक्सी काउंसिल भी नियुक्त नहीं किए जाएंगे। वकीलों के वर्क सस्पेंड से मुवक्किल दिनभर परेशान रहे।
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शुक्रवार को निवर्तमान उप प्रधान जोगिंद्र मलिक व निवर्तमान सचिव कुसुम दहिया की तरफ से बार एसोसिएशन सोनीपत की बैठक बुलाई थी। इसमें चर्चा की गई कि केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ता संशोधन बिल का ड्राफ्ट बनाया गया है। बिल पास होकर कानून में तब्दील हो जाएगा तो अधिवक्ताओं के हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कानून अधिवक्ता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। इस प्रस्तावित संशोधन बिल से भविष्य में सभी बार एसोसिएशन एवं अधिवक्ताओं की मौलिक स्वतंत्रता, एकता व अखंडता को खंडित करने का प्रयास है। अधिवक्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में 21 से 28 फरवरी तक वर्क सस्पेंड रखा जाएगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।
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अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाई व न्यायिक परिसर में नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने इसे वापस लो और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जोगिंद्र मलिक व कुसुम दहिया के नेतृत्व में उपायुक्त डॉ. मनोज यादव से मिला। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कानून मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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अदालत में पेश होने पर लगेगा 11 हजार रुपये जुर्माना
वर्क सस्पेंड के दौरान अगर कोई अधिवक्ता अदालत में पेश होगा तो उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाने का पत्र जारी किया गया है। साथ ही लिख गया है कि कोई प्रॉक्सी काउंसिल भी नियुक्त नहीं किए जाएंगे। वकीलों के वर्क सस्पेंड से मुवक्किल दिनभर परेशान रहे।

फोटो 15- सोनीपत के गन्नौर के गांव खेड़ी गुज्जर स्थित सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम में चल रहे शिव