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Sonipat News: अब पहले, तीसरे व पांचवें शनिवार को नहीं होगा वर्क सस्पेंड
Fri, 05 Apr 2024 11:04 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 05 Apr 2024 11:04 PM IST
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सोनीपत। जिला बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को बैठक कर अधिवक्ताओं के हित में कई अहम निर्णय लिए। इसकी अध्यक्षता बार प्रधान अनिल ढुल ने की। निर्णय लिया गया कि अब माह के पहले, तीसरे व पांचवें शनिवार को वर्क सस्पेंड नहीं होगा। केवल दूसरे व चौथे शनिवार को ही वर्क सस्पेंड रहेगा। पहले सभी शनिवार को वर्क सस्पेंड रहता था। अब वर्किंग शनिवार को कोर्ट परिसर में नियमित तौर पर काम होगा।
प्रधान अनिल ढुल ने बताया कि अधिवक्ता के हित में एक और अन्य फैसला लिया है। कोई मोटर दुर्घटना केस ट्रिब्यूनल के मामलों में कोई दूसरा अधिवक्ता अपना वकालतनामा पेश करता है तो उसे पहले अधिवक्ता से एनओसी लेनी होगी। यदि किसी केस में जिले से बाहर का वकील सोनीपत कोर्ट में पेश होता है तो उसके साथ स्थानीय अधिवक्ता का होना भी जरूरी होगा। इन निर्णयों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला बार की तरफ से हरी झंडी मिलने के साथ ही यह नियम लागू हो गए हैं।
बैठक में कोषाध्यक्ष गौरव आंतिल, सह सचिव निर्मल, कार्यकारिणी समिति सदस्य सुदेश पंघाल, सरीता पहल, विजय गुलिया, राजेश ढुल, प्रदीप आंतिल, अजय राठी, दलबीर बूरा, संदीप दलाल, अनिल दहिया, विकास ढुल, संदीप मलिक, सितेंद्र खत्री व गौरव सैनी सहित अन्य मौजूद रहे।
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प्रधान अनिल ढुल ने बताया कि अधिवक्ता के हित में एक और अन्य फैसला लिया है। कोई मोटर दुर्घटना केस ट्रिब्यूनल के मामलों में कोई दूसरा अधिवक्ता अपना वकालतनामा पेश करता है तो उसे पहले अधिवक्ता से एनओसी लेनी होगी। यदि किसी केस में जिले से बाहर का वकील सोनीपत कोर्ट में पेश होता है तो उसके साथ स्थानीय अधिवक्ता का होना भी जरूरी होगा। इन निर्णयों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला बार की तरफ से हरी झंडी मिलने के साथ ही यह नियम लागू हो गए हैं।
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बैठक में कोषाध्यक्ष गौरव आंतिल, सह सचिव निर्मल, कार्यकारिणी समिति सदस्य सुदेश पंघाल, सरीता पहल, विजय गुलिया, राजेश ढुल, प्रदीप आंतिल, अजय राठी, दलबीर बूरा, संदीप दलाल, अनिल दहिया, विकास ढुल, संदीप मलिक, सितेंद्र खत्री व गौरव सैनी सहित अन्य मौजूद रहे।
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