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मनी लॉन्ड्रिंग केस : पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को उच्च न्यायालय से राहत

Thu, 22 May 2025 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 22 May 2025 01:13 AM IST
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Money Laundering Case: Relief to former MLA Surendra Panwar from High Court
सोनीपत। पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला की ओर से पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है।
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सोनीपत से पूर्व विधायक ने याचिका में तर्क दिया कि ईडी की शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत दायर की गई थी, लेकिन उन्हें संज्ञान से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने बीएनएसएस की धारा 223 का हवाला देते हुए कहा कि इस चरण पर सुनवाई का अवसर अनिवार्य है।
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न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने माना कि विशेष अदालत ने सुरेंद्र पंवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ही संज्ञान लिया जो बीएनएसएस के प्रावधानों के विरुद्ध है। उच्च न्यायालय ने आदेश रद्द करते हुए मामला दोबारा सुनवाई के लिए विशेष अदालत को भेजा और निर्देश दिए कि कानून के अनुसार सुरेंद्र पंवार को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए।
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