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Sonipat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Tue, 17 Feb 2026 06:46 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 06:46 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
माई सिटी रिपोर्टर
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सोनीपत। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी अभिषेक उर्फ आशू को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।
गोहाना के थाना शहर क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 16 नवंबर 2024 को उनकी 14 वर्षीय बेटी रात करीब साढ़े नौ बजे दुकान पर सामान लेने के लिए गई हुई थी। काफी देर तक वह नहीं लौटी। करीब साढ़े 10 बजे वह बदहवास हालत में घर आई। उसके कपड़े खराब थे। कपड़ों पर खून भी लगा था।
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करीब दो घंटे बाद बेटी ने बताया कि जब वह दुकान से लौट रही थी तो अभिषेक उर्फ आशू ने उसे पीछे से पकड़ लिया और डरा-धमका कर चौपाल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर उसे और उसके भाई को मारने की धमकी दी।
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आरोप था कि अभिषेक पहले भी उनकी लड़की को तंग करता था। कई बार घर आकर कह चुका था कि वह उनका दामाद है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभिषेक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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