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दुष्कर्मी को 10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Tue, 23 Dec 2014 12:27 AM IST
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बहला-फुसलाकर कर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे दस साल कैद की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
27 जनवरी को मुरथल थाना पुलिस में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी 13 वर्षीय लड़की 16 जनवरी से गायब हो गई थी।
उसकी बेटी को मूलरूप से अदियाना, पानीपत फिलहाल दुर्गा कॉलोनी निवासी दीपक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। वहीं कॉलोनी के रवींद्र, अमित और जितेंद्र ने उसकी मदद की थी।
पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ दिन बाद आरोपी दीपक को काबू कर लड़की को सेक्टर-7 से बरामद कर लिया था।
लड़की ने आरोप लगाया था कि दीपक ने पहले दुर्गा कॉलोनी स्थित एक किराए के कमरे में दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे मुंबई ले गया। वहां वह लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
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इसके बाद वह उसे वापस ले आया। पुलिस ने आरोपी दीपक को अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने दीपक को दोषी करार दिया है। अदालत ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने दीपक को दस वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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इसके अलावा जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
27 जनवरी को मुरथल थाना पुलिस में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी 13 वर्षीय लड़की 16 जनवरी से गायब हो गई थी।
उसकी बेटी को मूलरूप से अदियाना, पानीपत फिलहाल दुर्गा कॉलोनी निवासी दीपक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। वहीं कॉलोनी के रवींद्र, अमित और जितेंद्र ने उसकी मदद की थी।
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पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ दिन बाद आरोपी दीपक को काबू कर लड़की को सेक्टर-7 से बरामद कर लिया था।
लड़की ने आरोप लगाया था कि दीपक ने पहले दुर्गा कॉलोनी स्थित एक किराए के कमरे में दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे मुंबई ले गया। वहां वह लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
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इसके बाद वह उसे वापस ले आया। पुलिस ने आरोपी दीपक को अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने दीपक को दोषी करार दिया है। अदालत ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने दीपक को दस वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।