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Sonipat: पांच साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी को आजीवन कारावास, खाने का सामान लेने निकली थी किशोरी
Fri, 09 Feb 2024 01:28 PM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Fri, 09 Feb 2024 01:28 PM IST
सार
युवक ने पुलिस को बताया था कि उनकी पांच साल की बेटी सुबह 11 बजे खाने का सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी। जब बेटी काफी देर तक नहीं लौटी तो वह और उनकी मां बच्ची की तलाश में निकले थे। जब वह पड़ोसी देवेंद्र के घर के पास पहुंचे तो उन्हें बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी युवक ने 8 जून, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी पांच साल की बेटी सुबह 11 बजे खाने का सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी। जब बेटी काफी देर तक नहीं लौटी तो वह और उनकी मां बच्ची की तलाश में निकले थे। जब वह पड़ोसी देवेंद्र के घर के पास पहुंचे तो उन्हें बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी।
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वह पड़ोसी 30 वर्षीय देवेंद्र के घर गए तो थे आरोपी निर्वस्त्र मिला था। उसने उनकी बेटी के भी कपड़े उतार रखे थे। वह उनकी बेटी का मुंह दबा रहा था। उन्होंने भागकर अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल से निकाला था। उसके बाद आरोपी वहां से भाग गया था। बेटी ने बताया था कि आरोपी उसे उठाकर अपने घर ले गया था। जिस पर उन्होंने पुलिस को अवगत कराया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने भादंसं की धारा 376 एबी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी सुदेश की टीम ने आरोपी देवेंद्र को 11 जून, 2023 को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 376 एबी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।