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त्योहारी सीजन में शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे अवैध पोस्टर व होर्डिंग्स

Sun, 09 Oct 2022 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 09 Oct 2022 12:51 AM IST
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Illegal posters and hoardings spoiling the beauty of the city during the festive season
सोनीपत। त्योहारी सीजन में मार्गों पर लगाए गए अवैध पोस्टर और बैनर शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं। दिवाली पर्व के नजदीक आते ही शहर में बैनर व पोस्टरों की बाढ़ आ गई है। प्रमुख चौक और सड़कों के किनारे बड़े-बड़े होर्डिंग्स दिखने लगे हैं। निगम के क्षेत्र में लगने वाले होर्डिंग्स को लेकर निगम प्रशासन उदासीन है। नगर निगम की ओर से इन बैनरों व पोस्टर लगवाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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निगम बनने के बाद से अधिकारी विज्ञापन शुल्क के रूप में निगम खाते में एक रुपये तक नहीं जुटा पाए हैं। शहर में नगर निगम के अधीन जो भी स्थान हैं उन पर यदि कोई भी कंपनी या संस्था अपने-अपने उत्पादों का विज्ञापन कराना चाहती है तो उसके लिए उन्हें नगर निगम कार्यालय में आवेदन देकर अनुमति ली जाती है। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। शहर होर्डिंग्स से अटा हुआ, लेकिन निगम अधिकारियों की मानें तो किसी ने भी विज्ञापन लगाने को अनुमति नहीं ली है। होर्डिंग्स से मुख्य सड़कों व चौकों के पास अवैध पोस्टर व बैनर लगाने से शहर की सुंदरता बिगड़ रही है। नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग्स, बोर्ड व अन्य तरीके से विज्ञापन करने वाली एजेंसियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। निगम क्षेत्र में होर्डिंग्स लगाने के लिए 82 स्थान अधिकृत हैं। इनमें 47 यूनिपोल, 17 एंट्री पोल, 12 बस क्यू शेल्टर व छह सार्वजनिक शौचालयों के पास होर्डिंग्स लगाने के स्थान अधिकृत कर रखे हैं। अधिकतर स्थानों पर बिना मंजूरी लिए होर्डिंग्स लगे हुए हैं। निगम अधिकारियों की अनदेखी के कारण अवैध होर्डिंग्स नहीं हटाए जा रहे। जिसकी वजह से नगर निगम के राजस्व को हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंच रहा है।
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इन स्थानों पर होर्डिंग्स अधिकृत किए
गोहाना रोड पर छह, महलाना रोड पर एक, रोहतक रोड पर 2, ओल्ड रोहतक रोड पर 3, एटलस रोड पर 2, मित्तल अस्पताल रोड पर 4, आईटीआई रोड पर 3, दिल्ली रोड पर 6, सेक्टर-14 व 15 डिवाइडर रोड पर 2, सेक्टर-14 मार्केट व सेक्टर-15 मार्केट में 1-1, बस अड्डे के पास एक, मुरथल रोड पर 2, राठधना रोड पर 2 व जठेड़ी रोड पर 4 स्थान हॉर्डिंग्स के लिए निर्धारित कर रखे हैं।
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अवैध होर्डिंग्स लगाने पर छह माह की सजा व 10 हजार तक जुर्माना
निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स लगाने पर डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। शहर में नियमों को ताक पर रखकर अवैध होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इन होर्डिंग्स को हटाने के नाम पर नगर निगम की तरफ से कानूनी कार्रवाई तक नहीं की जाती। डिफेसमेंट एक्ट के तहत अवैध होर्डिंग्स लगाने पर 6 माह की सजा और 10 हजार तक जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। अवैध होर्डिंग्स हटाने के नाम पर खानापूर्ति की जाती है।
बूथ पर तीन तरफ के हिस्से पर पोस्टर लगाने की मंजूरी
विज्ञापन के पोस्टर चस्पाने के लिए पुलिस व टेलीफोन बूथ पर तीन तरफ के हिस्सा का प्रयोग किया सकता है। बूथ के पिछले हिस्से पर कोई अनुमति नहीं है। स्ट्रीट लाइट व बिजली के खंभों पर होर्डिंग्स अनिवार्य नहीं है। सरकारी इमारत पर निजी होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकते हैं। पेड़ों पर होर्डिंग्स को बांधा नहीं जा सकता। सड़क के बीच होर्डिंग्स रखना, मुख्य चौक पर होर्डिंग्स लगाना, दुकानों के सामने होर्डिंग्स रखना गैर कानूनी है।

शहर में जगह-जगह लगे होर्डिंग्स को लेकर किसी ने अनुमति नहीं ले रखी है। अवैध रूप से लगाए जा रहे होर्डिंग्स को लेकर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही होर्डिंग्स लगवाने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी।- सौरभ नैन, कार्यकारी अभियंता नगर निगम
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