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Sonipat News: गांव अकबरपुर बारोटा में अवैध निर्माण किया ध्वस्त
Wed, 03 Jul 2024 10:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 03 Jul 2024 10:23 PM IST
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सोनीपत के गांव अकबरपुर बारोटा में अवैध निर्माणों को बुल्डोजर की सहायता से ध्वस्त करते हुए। स्र
सोनीपत। गांव अकबरपुर बारोटा की राजस्व संपदा में जठेड़ी-अकबरपुर बारोटा रोड पर 7.5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को जिला नगर योजनाकार की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी (डीटीपी) नरेश कुमार ने बताया कि जिला में विकसित हो रही अवैध काॅलोनियों व अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को गांव अकबरपुर बारोटा में 7.5 एकड़ पर विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी को ध्वस्त किया गया। इस दौरान कच्चे रास्तों और 15 डीपीसी को भी ध्वस्त किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में भूमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदें। अवैध कॉलोनी में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। इसके अलावा प्लॉट लेने से पहले यह जरूर जांच लें कि कॉलोनी निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से अनुमति ली गई है या नहीं। डीटीपी ने बताया कि जिले में किसी भी अवैध कालोनी का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। विभाग की तरफ से सभी क्षेत्रों में नजर रखी जा रही है। कोई व्यक्ति अवैध कालोनी विकसित करता है तो उसके खिलाफ शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला नगर योजनाकार अधिकारी (डीटीपी) नरेश कुमार ने बताया कि जिला में विकसित हो रही अवैध काॅलोनियों व अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को गांव अकबरपुर बारोटा में 7.5 एकड़ पर विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी को ध्वस्त किया गया। इस दौरान कच्चे रास्तों और 15 डीपीसी को भी ध्वस्त किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में भूमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदें। अवैध कॉलोनी में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। इसके अलावा प्लॉट लेने से पहले यह जरूर जांच लें कि कॉलोनी निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से अनुमति ली गई है या नहीं। डीटीपी ने बताया कि जिले में किसी भी अवैध कालोनी का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। विभाग की तरफ से सभी क्षेत्रों में नजर रखी जा रही है। कोई व्यक्ति अवैध कालोनी विकसित करता है तो उसके खिलाफ शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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