फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   husband got three year imprisonment for wives death

Sonipat News: विवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के दोषी पति को सात साल कैद

Thu, 01 Dec 2022 07:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Dec 2022 07:00 AM IST
विज्ञापन
husband got three year imprisonment for wives death
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

गांव असदपुर निवासी टाल सिंह ने थाना सदर गोहाना पुलिस को 24 मई, 2019 को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी रानी (25) की शादी करीब 6 साल पहले गांव बड़ौता निवासी संदीप के साथ हुई थी। टाल सिंह ने आरोप लगाया था कि शादी के कुछ माह बाद ही उनकी बेटी रानी को ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। 23 मई, 2019 को भी रानी के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में महिला हेल्पलाइन नंबर पर रानी ने सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची थी लेकिन कार्रवाई के लिए शिकायत नहीं दी गई थी। रानी ने 24 मई, 2019 को तड़के साढ़े चार बजे गांव बड़ौता में घर पर कुंडी में चुनरी से फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामले में पति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने मामले में संदीप को दोषी करार दिया। बुधवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed