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Sonipat News: वन कर्मियों ने सरकार की अधिसूचना का किया विरोध
Tue, 16 Sep 2025 02:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 16 Sep 2025 02:10 AM IST
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फोटो 02: सोनीपत के गोहाना रोड स्थित वन मंडल कार्यालय में वन कर्मचारी संघ हरियाणा के सदस्य व से
सोनीपत। वन कर्मचारी संघ हरियाणा के सदस्य व सेवानिवृत्त वन कर्मियों की बैठक सोमवार को गोहाना रोड स्थित वन कार्यालय में हुई। इसमें सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को लेकर मंथन किया गया।
पूर्व प्रधान ओमप्रकाश कादियान ने कहा कि अधिसूचना से वन एरिया कम होगा। वहीं, केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अफोरेस्टेशन संशोधित नियम अधिसूचित किया है। इससे वन संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत प्राप्त संरक्षण समाप्त हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में जो फैसला दिया था और वन की परिभाषा में आने वाले एरिया पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा थी वह खत्म हो जाएगी। केवल सुरक्षित आरक्षित एरिया के केसों में वन संरक्षण अधिनियम लागू होगा। वन भूमि कम होती रहेगी। खनन भू माफिया को लाभ होगा।
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जीवन सिंह ने बताया कि प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए 4 अक्तूबर को रोहतक के कर्मचारी भवन में संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान करतार सिंह ग्रेवाल, अनूप सिंह, आनंद शर्मा, दलबीर सिंह, खेमचंद एवं सत्यप्रकाश मौजूद रहे।
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पूर्व प्रधान ओमप्रकाश कादियान ने कहा कि अधिसूचना से वन एरिया कम होगा। वहीं, केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अफोरेस्टेशन संशोधित नियम अधिसूचित किया है। इससे वन संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत प्राप्त संरक्षण समाप्त हो जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में जो फैसला दिया था और वन की परिभाषा में आने वाले एरिया पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा थी वह खत्म हो जाएगी। केवल सुरक्षित आरक्षित एरिया के केसों में वन संरक्षण अधिनियम लागू होगा। वन भूमि कम होती रहेगी। खनन भू माफिया को लाभ होगा।
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जीवन सिंह ने बताया कि प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए 4 अक्तूबर को रोहतक के कर्मचारी भवन में संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान करतार सिंह ग्रेवाल, अनूप सिंह, आनंद शर्मा, दलबीर सिंह, खेमचंद एवं सत्यप्रकाश मौजूद रहे।