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Sonipat News: लखीमपुर खेरी के लिए...फावड़े से सिर पर वार करने के दोषी को पांच साल कैद
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सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह ने गांव कुमासपुर में वर्ष 2022 के एक मामले में आरोपी बालमुकुंद को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर नौ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह घटना 7 दिसंबर, 2022 की रात हुई थी। गांव कुमासपुर निवासी मनोज अपने दोस्त गौरव के साथ बाइक पर ओमेक्स सिटी से गांव लौट रहे थे। गांव की फिरनी में तीन युवकों ने उन्हें रास्ते से हटने को कहा। इस पर आरोपियों ने दोनों से मारपीट शुरू कर दी। एक आरोपी ने मनोज के सिर पर फावड़ा नुमा कस्सी से वार कर दिया था।
पुलिस ने 10 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के बालमुकुंद को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कस्सी बरामद हुई थी। न्यायाधीश जगजीत सिंह ने बालमुकुंद को जानलेवा हमला मामले में पांच वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मारपीट के लिए उसे एक वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी दिया गया।
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यह घटना 7 दिसंबर, 2022 की रात हुई थी। गांव कुमासपुर निवासी मनोज अपने दोस्त गौरव के साथ बाइक पर ओमेक्स सिटी से गांव लौट रहे थे। गांव की फिरनी में तीन युवकों ने उन्हें रास्ते से हटने को कहा। इस पर आरोपियों ने दोनों से मारपीट शुरू कर दी। एक आरोपी ने मनोज के सिर पर फावड़ा नुमा कस्सी से वार कर दिया था।
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पुलिस ने 10 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के बालमुकुंद को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कस्सी बरामद हुई थी। न्यायाधीश जगजीत सिंह ने बालमुकुंद को जानलेवा हमला मामले में पांच वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मारपीट के लिए उसे एक वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी दिया गया।
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