फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Food and supply inspector sentenced to four years in prison for taking bribe

Sonipat News: रिश्वत लेने पर खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक को चार साल की सजा

Fri, 29 Aug 2025 02:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 29 Aug 2025 02:17 AM IST
विज्ञापन
Food and supply inspector sentenced to four years in prison for taking bribe
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक मान ने रिश्वत लेने पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक को चार साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन


गोहाना के वार्ड-5 में स्थित राशन डिपो के संचालक अंकित कुमार के पास नवंबर में 32.63 व दिसंबर 2022 में 32.63 क्विंटल बाजरा पहुंचा था। आरोप था कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोहाना कार्यालय में कार्यरत निरीक्षक कम प्रमुख विश्लेषक (एचए) भूपेंद्र मलिक ने डिपोधारक से बाजरा के स्टॉक की जांच के लिए प्रति किलो एक रुपये का कमीशन मांगा था।
विज्ञापन

बाद में दोनों के बीच छह हजार रुपये देने पर सहमति बन गई थी। डिपोधारक ने इसकी शिकायत रोहतक विजिलेंस टीम से कर दी। इस पर 11 जनवरी, 2023 को रोहतक विजिलेंस टीम ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

ड्यूटी के बाद भूपेंद्र डिपोधारक से उसके डिपो पर ही रुपये लेने के लिए पहुंच गया। निरीक्षक सुरेश हुड्डा पर आधारित विजिलेंस टीम वहां पर पहले से ही मौजूद थी। डिपोधारक ने जब भूपेंद्र को छह हजार रुपये दिए तो विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अशोक मान ने भूपेंद्र को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed