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Sonipat News: घर में घुसकर 10वीं की छात्रा से छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल कैद
Tue, 12 Sep 2023 02:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 12 Sep 2023 02:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
बहालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी ने 13 जुलाई, 2022 को पुलिस को बताया था कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। उनके माता-पिता व भाई मजदूरी करते हैं। वह सभी काम पर गए थे और वह घर पर अकेली थी। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कैराना स्थित आल खुर्द मोहल्ला निवासी यामीन दीवार फांदकर उनके घर में घुस आया था। आरोपी ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। उसने शोर मचा दिया था तो पड़ोसी उनके घर आ गए थे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया था। उन्होंने आरोपी की पिटाई कर दी थी। आरोपी उनसे छुड़ाकर भाग गया था। परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई थी।
पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़खानी करने व 8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच अधिकारी शकुंतला की टीम ने 17 जुलाई, 2022 को आरोपी यामीन को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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अदालत ने दोषी को 8 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
बहालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी ने 13 जुलाई, 2022 को पुलिस को बताया था कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। उनके माता-पिता व भाई मजदूरी करते हैं। वह सभी काम पर गए थे और वह घर पर अकेली थी। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कैराना स्थित आल खुर्द मोहल्ला निवासी यामीन दीवार फांदकर उनके घर में घुस आया था। आरोपी ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। उसने शोर मचा दिया था तो पड़ोसी उनके घर आ गए थे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया था। उन्होंने आरोपी की पिटाई कर दी थी। आरोपी उनसे छुड़ाकर भाग गया था। परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई थी।
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पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़खानी करने व 8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच अधिकारी शकुंतला की टीम ने 17 जुलाई, 2022 को आरोपी यामीन को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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अदालत ने दोषी को 8 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।