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Sonipat News: आइसक्रीम के पांच और चाऊमीन का एक सैंपल मिला सब स्टैंडर्ड

Thu, 28 Sep 2023 01:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 28 Sep 2023 01:07 AM IST
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Five samples of ice cream and one sample of chow mein were found to be all standard.
सोनीपत। तीन माह पहले लिए गए आइसक्रीम के पांच और रेहड़ी वाले का चाऊमीन सब स्टैंड मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तीन लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एडीसी कोर्ट में केस किया जाएगा।
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गर्मी में बिकने वाले पेय एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम के साथ छापा मार कार्रवाई की गई थी। 16 मई को कुंडली स्थित खत्री आइसक्रीम फैक्टरी में छापे के दौरान कमियां मिली थीं। वहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आइसक्रीम के तीन नमूने लिए थे। इन नमूनों की जांच चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला से करवाने पर सब स्टैंडर्ड मिले हैं। इसके बाद 9 जून को कार्रवाई करते हुए टीम ने मुरथल रोड विकास नगर स्थित मदर च्वाइस से आइसक्रीम के दो नमूने लिए थे। उनको भी जांच के लिए टीम ने प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में दोनों नमूने सब स्टैंडर्ड मिले हैं।
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बच्चों की मौत के बाद लिए थे सैंपल
वेस्ट रामनगर स्थित मायापुरी कॉलोनी में चाऊमीन और पराठा खाने से 28 जून की रात भूपेंद्र के बेटे प्रवेश (8) के साथ बेटी हेमा (7) व बेटा तरुण (5) की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद हेमा व तरुण की मौत हो गई थी। दो बच्चों की मौत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरकत में आए थे। इस दौरान उन्होंने सैंपल लेने की कार्रवाई शुरू की थी। टीम ने इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोदाम से नूडल्स और दो तरह की सॉस के सैंपल लिए थे। गोदाम संचालक के पास लाइसेंस भी नहीं मिला था। इसके बाद वेस्ट राम नगर स्थित उस रेहड़ी से चाऊमीन के सैंपल लिए थे, जहां से बच्चों के लिए खरीदी गई थी। इन सैंपलों को जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेजा गया था। गोदाम से लिए गए नूडल्स व सॉस की रिपोर्ट सही मिली है। रेहड़ी से लिए गए चाऊमीन का सैंपल सब स्टैंडर्ड मिला है। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए रेहड़ी संचालक को नोटिस जारी किया है।
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वर्जन
जांच रिपोर्ट आने के बाद तीनों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगर उनकी तरफ से 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो एडीसी कोर्ट में केस किया जाएगा। सैंपल सब स्टैंडर्ड के मामले में 1 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। -डॉ. जोगेंद्र, जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।
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