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Sonipat News: दुकानदार के पांच हत्यारों को उम्रकैद

Wed, 28 Aug 2024 08:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 28 Aug 2024 08:52 PM IST
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Five murderers of a shopkeeper sentenced to life imprisonment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने दुकानदार की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद पांच को दोषी करार दिया है। अदालत ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चार दोषियों में प्रत्येक को 1.30 लाख रुपये व पांचवें दोषी पर 1.40 लाख जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अवैध शस्त्र अधिनियम में अलग से जुर्माना सुनाया गया है।
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गांव लल्हेड़ी खुर्द निवासी जितेंद्र ने 16 अक्तूबर, 2016 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि वह 15 अक्टूबर, 2016 की शाम को दिल्ली से अपनी जीप लेकर गांव में आया था। गांव के अड्डे पर उनके भाई संजीत अपने दोस्त सुमित पुत्र अतर सिंह के साथ मोबाइल रिचार्ज कराने गए थे। उनके भाई गांव के अड्डे पर परचून की दुकान चलाते थे। वहां मोबाइल रिचार्ज की दुकान के बाहर खड़े गांव के संदीप उर्फ पीपा, सुमित उर्फ काला पुत्र बलबीर, विकास उर्फ बकरा, सुनील उर्फ शीला व एक अन्य युवक खड़े थे। उनसे उनके भाई परचून की दुकान के उधार दिए सामान के लिए रुपये लेने थे। उनके भाई ने उनसे रुपये की मांग की थी। जिस पर पांचों ने उनके भाई पर तेजधार हथियार, सरिया व डंडों से हमला कर दिया था। उन्होंने उनके दोस्त सुमित पर भी हमला किया था। भाई व उनके दोस्त पर हमला होता देखकर उन्होंने शोर मचा दिया था। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी वहां से भाग गए थे। उन्होंने अपने भाई व उनके दोस्त को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उनके भाई को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। उन्होंने अपने भाई को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने हत्या की कोशिश व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। अस्पताल में उनके भाई संजीत ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद मामले में हत्या की धारा तोड़ी गई थी। तत्कालीन राजलूगढ़ी चौकी प्रभारी युद्धवीर सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में पांच आरोपियों संदीप उर्फ पीपा, सुमित उर्फ काला पुत्र बलबीर, विकास उर्फ बकरा, सुनील उर्फ शीला व राहुल को गिरफ्तार किया था। उनसे चाकू, सरिया, रॉड बरामद कर लिए थे।
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